'नवीनीकरण न कराने पर पंजीकरण होगा रद्द'
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : उपायुक्त सीजी रजिनिकातन ने कहा कि नवीनीकरण न कराने वाली सोसायटियों का
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : उपायुक्त सीजी रजिनिकातन ने कहा कि नवीनीकरण न कराने वाली सोसायटियों का पंजीकरण रद्द किया जाएगा। सभी सोसायटियों को सोसायटी एक्ट 1860 के अंतर्गत नए अधिनियम के तहत अब नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए सोसायटी संचालक 28 मार्च 2015 तक 2500 रुपये विलंब शुल्क सहित आवेदन जमा करवा सकते है। इस अवधि तक पंजीकरण नहीं होने वाली सोसायटियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
उपायुक्त सीजी रजिनिकातन ने कहा कि प्रदेश में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2012 की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी पुरानी अथवा नई सोसायटी नए अधिनियम के अनुसार ही पंजीकृत होंगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पुरानी सोसायटियों को बिना किसी शुल्क के 28 मार्च 2013 तक नवीनीकरण करने का अवसर दिया गया था। एक बार फिर से महाप्रबंधक एवं जिला रजिस्ट्रार सोसायटी, जिला उद्योग केंद्र की ओर से मौका दिया जा रहा है कि सभी अपनी-अपनी सोसायटियों का नवीनीकरण जरूर कराएं। इसके लिए 28 मार्च 2015 तक 2500 रुपये शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। इस अवधि तक पंजीकरण न कराने वाली सोसायटी रद्द हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सोसायटी पंजीकरण से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी हरियाणा सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। इस वेबसाइट पर हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसायटी एक्ट 2012 दिया गया है। सोसायटी के नवीनीकरण के लिए पुराने रजिस्ट्रेशन की कापी, पिछले तीन वर्ष की बैलेंस शीट, नये रेगुलाई सेशन के अनुसार बायलॉज की कॉपी देनी होगी। इसके अलावा सभी सदस्यों की फोटो और हस्ताक्षर भी अनिवार्य है। 2500 रुपये विलंब शुल्क ट्रेजरी में जमा कराकर जिला रजिस्ट्रार कार्यालय सोसायटी पंजीकरण अथवा नवीनीकरण से संबंधित फाईल को जमा करवाया जा सकता है। यदि सोसायटी के सदस्यों में कोई नया सदस्य शामिल हुआ है, तो नये सदस्य की अगल फाईल बनाई जाएगी और इसके लिए 200 रुपये की फीस ट्रेजरी में जमा करानी होगी।
हर साल देनी होगी बैलेंस शीट
जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक एवं जिला रजिस्ट्रार सोसायटी वीके कौल ने कहा कि नए अधिनियम के अनुसार सोसायटी को अब ही वर्ष अपनी बैलेंस शीट देना अनिवार्य होगा। सोसायटी की तरफ से सभी सदस्यों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष सदस्यों की सूची 200 रुपये फीस के साथ जमा करानी होगी। निर्धारित समय के बाद 300 रुपये विलंब शुल्क भी जमा करवाना होगा। इसके बाद 300 रुपये के साथ प्रतिदिन 10 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
तीन साल बाद कराने होंगे चुनाव
महाप्रबंधक वीके कौल ने कहा कि अब सोसायटियों को प्रत्येक तीन साल के बाद चुनाव करवाने अनिवार्य होंगे। जिन सोसायटी में 300 से अधिक सदस्य है, उन्हे कालजियम बनाकर चुनाव कराने होंगे। सभी सदस्यों को चुनाव की जानकारी मिलनी चाहिए। इसके लिए 45 दिन पहले व 300 से अधिक सदस्य वाली सोसायटी को 90 दिन पहले सदस्यों को सूचना समाचार पत्र के माध्यम से देनी जरूरी होगी।
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