Haryana News: संपत्ति कर बकायेदारों के लिए राहत भरी खबर, मिलेगा 40 प्रतिशत ब्याज की छूट का लाभ
निगमायुक्त ने बताया कि सरकार ने उदारता दिखाते हुए चौथी बार ब्याज में छूट का एलान किया है। पहले 31 दिसंबर तक ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी गई थी। उसके बाद 31 जनवरी तक 50 प्रतिशत छूट का लाभ दिया गया था।
करनाल, जागरण संवाददाता। संपत्ति कर बकायेदारों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार की ओर से चौथी बार छूट का ऐलान किया गया है, जिन्होंने वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक संपत्ति कर अदा नहीं किया है, वह 31 मार्च तक अपने बकायों का एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 40 प्रतिशत ब्याज की छूट का लाभ मिलेगा। नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने शनिवार को यह जानकारी दी।
40 प्रतिशत छूट की घोषणा
निगमायुक्त ने बताया कि सरकार ने उदारता दिखाते हुए चौथी बार ब्याज में छूट का एलान किया है। उन्होंने बताया कि पहले 31 दिसंबर तक ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी गई थी। उसके बाद 31 जनवरी तक 50 प्रतिशत छूट का लाभ दिया गया। फिर 28 फरवरी तक 40 प्रतिशत छूट की घोषणा हुई, जिसका कर दाताओं का भरपूर लाभ उठाया। इनके बावजूद एक बार फिर सरकार की ओर से आगामी 31 मार्च तक 40 प्रतिशत ब्याज की छूट का लाभ देने का एलान किया गया है, इससे बकायादारों को अच्छा-खासा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च में अभी 20 दिन शेष हैं, जिन बकायादारों ने अब तक छूट का लाभ नहीं उठाया है, वह वित्तीय वर्ष के आखिरी मौके का लाभ उठा सकते हैं।
नगर निगम करनाल का रिकार्ड
निगमायुक्त ने बताया कि करनाल नगर निगम 2010 में नगर परिषद से नगर निगम के रूप में अस्तित्व में आया था, ने पिछले 13 सालों का रिकार्ड तोड़ा है। अब तक नगर निगम के खजाने में 31 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। 31 मार्च तक छूट की अवधि बढ़ जाने से संपत्ति कर में अच्छी-खासी बढ़ोत्तरी हो सकती है।
बीते वर्षों के प्रापर्टी टैक्स कलेक्शन के यह हैं आंकड़े
नगर निगम के खजाने में वर्ष 2016-17 में 13 करोड़ 24 लाख रुपये, 2017-18 में आठ करोड़ 19 लाख, 2018-19 में 12 करोड़ 57 लाख, 2019-20 में 16 करोड़ 94 लाख, 2020-21 में 19 करोड़ 50 लाख, वर्ष 2021-22 में 20 करोड़ 50 लाख और चालू वित्त वर्ष में अब तक करीब 31 करोड़ 10 लाख रूपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हुए हैं।