करनाल में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पेंटर को 20 साल की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया
करनाल की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक पेंटर को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषी पाए जाने पर यह फैसला सुनाया और पीड़िता के पुनर्वास के लिए जुर्माना भी लगाया।

करनाल में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पेंटर को 20 साल की सजा (File Photo)
जासं, करनाल। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कालेज परिसर में नाबालिग से दुष्कर्म में 21 वर्षीय दोषी पेंटर को पोक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट अतिरिक्त सेशन जज गुनीत अरोड़ा की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला मार्च 2022 का है। जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि इस मामले की पैरवी उप न्यायवादी अमन कौशिक ने की।
उप न्यायवादी अमन कौशिक ने बताया कि महिला थाना में नाबालिग लड़की के मामा ने 23 मार्च 2022 को शिकायत दी थी कि उसकी भांजी जिसकी उम्र 13 साल 8 महीने है, वह दो साल से उसके पास रह रही है।
23 मार्च 2022 को उसकी बहन यानी भांजी की मां की डिलिवरी होनी थी तो वह कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कालेज में दाखिल थी। वहीं पर उसकी भांजी भी थी। उस दिन रात को करीब 11 बजे उसकी भांजी दूध लेने के लिए मेडिकल कालेज की बिल्डिंग से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गई थी।

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