अल्फा सिटी में सरकारी जमीन से हटवाया कब्जा, कार्रवाई का विरोध
जिला नगर योजनाकार व नगर निगम की टीम ने मंगलवार को अल्फा सिटी पर कब्जा किया हुआ है।

जागरण संवाददाता, करनाल : जिला नगर योजनाकार व नगर निगम की टीम ने मंगलवार को अल्फा सिटी से गुजरने वाले व गांव बलड़ी-कैलाश को जाने वाले सरकारी रास्ते पर कुछ लोगों व जेम्स इंटरनेशनल स्कूल द्वारा अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटवाने की कार्रवाई की गई। कब्जाधारियों ने निगम की टीम की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस बल के होते उनकी एक न चली और निगम द्वारा रास्ते को अपने कब्जे में ले लिया गया। करीब दो घंटे तक चली कार्रवाई में जेसीबी की मदद से अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वाल, बेरिकेडिग व खेती को ध्वस्त कर दिया गया।
कार्रवाई को लेकर नगर निगम के संयुक्त आयुक्त गगनदीप सिंह की ओर से आदेश जारी किए गए थे, जबकि पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के कार्यकारी अभियंता दलेल दहिया को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। जिला नगर योजनाकार विक्रम कुमार के अतिरिक्त भवन निरीक्षक विकास अरोड़ा व राजेश कुमार तथा नायब तहसीलदार राम कुमार मौके पर मौजूद रहे।
नगर निगम के आयुक्त विक्रम ने बताया कि अल्फा सिटी के अंदर से गांव बलड़ी-कैलाश को सरकारी रास्ता जाता है। इस पर कुछ व्यक्तियों ने बेरिकेडिग, छोटा मैदान व खेती कर रखी थी। जेम्स इंटरनेशनल स्कूल ने बाउंड्री कर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। जब यह मामला निगम के संज्ञान में आया तो संबंधित को नोटिस जारी किए गए। नोटिस प्राप्त करने के बाद ये लोग निगम में आयुक्त के समक्ष पेश हुए और अपना पक्ष रखा, लेकिन रास्ते पर कब्जे के पुख्ता सबूत होने पर उनकी अपील खारिज कर दी गई।
निगमायुक्त ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 408 के तहत कब्जा हटाने की कार्रवाई अमल में लाई गई और अवैध रूप से किए गए निर्माण को गिरा दिया गया। चेतावनी दी गई कि जो व्यक्ति दोबारा कब्जा करने की चेष्टा करेगा, उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी ओर टीकरी-कैलाश रोड पर पालम कालोनी के नजदीक करीब चार एकड़ में बस रही अवैध कॉलोनी में जिला नगर योजनाकार व नगर निगम की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ को लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान जेसीबी की मदद से निर्माणाधीन डीपीसी व सड़कों को तोड़ा गया।
जिला नगर योजनाकार विक्रम कुमार ने बताया कि जिन निर्माणों को गिराया गया है, वे सभी अवैध थे। इसे रोकने के लिए नगर निगम की ओर से हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद भी अवैध निर्माण रोका नहीं गया। फलस्वरूप तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई।
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पोर्टल पर अपलोड करें सूचना
डीटीपी ने बताया कि सरकार द्वारा नगर योजनाकार विभाग का टीसीपी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन-यूएसी पोर्टल तैयार किया गया है। अवैध कॉलोनियों में लोगों की क्या-क्या जरूरतें हैं या उन्हें क्या-क्या सुविधाएं चाहिए। 31 मार्च 2021 से पहले-पहले उसकी डिटेल पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि सरकार के पास एक डाटा तैयार हो सके। इसके बाद सरकार निर्णय ले सकेगी।
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