करनाल में गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले दोषी को उम्र कैद, अदालत ने जुर्माना भी लगाया
करनाल में युवक की हत्या के दोषी अंकित को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मृतक अजीत फरवरी 2021 में लापता हो गया था जिसकी शिकायत उसके भाई ने दर्ज कराई थी। बाद में उसका शव नहर में मिला पोस्टमार्टम से पता चला कि उसे गोली मारी गई थी। पुलिस ने जांच के बाद अंकित को गिरफ्तार किया और अदालत ने उसे दोषी पाया।

जागरण संवाददाता, करनाल।गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले दोषी को अतिरिक्त सेशन जज डॉ. सुशील गर्ग ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी इंद्री के कलसोरा गांव का रहने वाला अंकित है।
जिला न्यायवादी डा. पंकज सैनी ने बताया कि कलसोरा गांव निवासी 22 वर्षीय अजीत दो फरवरी 2021 में शाम के समय घर से लापता हो गया था। उसके भाई विशाल ने 6 फरवरी 2021 में इंद्री थाना को भाई के लापता होने की शिकायत दी थी।
पुलिस ने जांच की तो 11 फरवरी को अजीत का शव बीजना के समीप नहर में मिला था। जब मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि अजीत की गोली मारकर हत्या की गई है और फिर शव नहर में फेंका गया है।
पुलिस ने स्वजनों के बयान लिए और कलसोरा गांव के रहने वाले दोषी अंकित को काबू कर लिया। उससे वारदात में प्रयोग की गई गन व बाइक बरामद की। इसके बाद सबूतों को देखने व गवाहों को सुनने के बाद अतिरिक्त सेशन जज डा. सुशील कुमार गर्ग ने दोषी को सजा सुनाई है।

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