कैसे होगी सेफ्टी? हरियाणा में सुरक्षित खाद्य पदार्थ की नहीं गारंटी, SFO के सभी 45 पद खाली
करनाल से खबर है कि हरियाणा में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 45 पद खाली होने से मिलावटी खाद्य पदार्थों का खतरा बढ़ गया है। पिछले सात सालों से भर्ती अटकी ...और पढ़ें

सोमदत्त शर्मा, करनाल। हरियाणा में बिक रहे खाद्य पदार्थों के सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में खाद्य पदार्थों के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके पीछे असल कारण ये है कि खाद्य एवं औषधि प्रशाधन विभाग में स्वीकृत एफएसओ (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) के सभी स्वीकृत 45 पद खाली हैं।
पिछले सात साल से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती अटकी हुई है। इनके स्थानों पर पशु पालन विभाग से 9 वेटनरी सर्जन डेपुटेशन पर लेकर इनको खाद्य सुरक्षा का जिम्मा दिया हुआ है। इनके पास भी दो से तीन तीन जिलों का कार्यभार हैं।
अधिकारियों और स्टाफ की कमी का ही परिणाम है कि प्रदेश में निर्धारित मानकों से 16 फीसदी कम सैंपल लिए जा रहे हैं, दूसरा सालभर में कुल 25 प्रतिशत खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल पाए जा रहे हैं।
इनमें दूध, पनीर से लेकर मिठाई, मसालों के साथ अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं। तीसरा, विभाग में कुल 45 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं और वे लंबे समय से खाली पड़े हैं।
2018 से भर्ती नहीं चढ़ सकी सिरे
प्रदेश में 1992 से एफएसओ की भर्ती नहीं हुई है। जो नियुक्त थे, वे सेवानिवृत्त होते चले गए। इसके बाद साल 2018 में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। पहले एफएसएसएआई के संशोधन की वजह से फाइल अटक गई, चार साल बाद सरकार ने 2022 में भर्ती को मंजूरी दी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एफएसओ के 41 पदों के लिए विज्ञापित किया, मगर तब एफएसओ के सेवा नियमों में आवश्यक योग्यताओं को लेकर स्पष्टता नहीं दी गई, जिससे मामला हाईकोर्ट में चला गया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने 2023 में भर्ती वापस ले ली। इसके बाद से विभाग सेवा नियमों में संशोधन करने में जुटा। विभाग ने भर्ती योग्यता को लेकर संशोधन कर दिया। इसमें यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, डेंटल डाक्टर भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बन सकेंगे। विभाग जल्द ही भर्ती के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। खाद्य एवं औषधि विभाग के संयुक्त सचिव डीके शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
सैंपल कम लिए जा रहे, फेल हो रहे अधिक
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुताबिक एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को हर महीने 25 सैंपल लेने जरूरी हैं। हरियाणा में 45 पद हैं, ऐसे में हर महीने 1125 सैंपल लिए जाने चाहिए। इस हिसाब से 11 माह में कुल 13500 सैंपल लेने चाहिए। लेकिन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक 11 महीनों में 22 जिलों में 2053 सैंपल ही लिए गए, जो 16 फीसदी कम हैं।
इनमें से 286 सैंपल असुरक्षित और कम मानक के पाए गए। इसके पीछे कारण ये है कि विभाग के पास खाद्य सुरक्षा अधिकारी ही नहीं है। दूसरा मिलावटी खाद्य पदार्थ अधिक बिक रहे हैं, जिससे सालाना 25 फीसदी सैंपल फेल पाए जा रहे हैं। साल 2024 में कुल 2682 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 676 सैंपल फेल पाए गए थे।

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