Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    योजना के तहत गरीब परिवार की कन्या की शादी में कन्यादान के तौर पर दी जाती है 71 हजार रुपये की राशि: उपायुक्त

    By JagranEdited By:
    Updated: Sun, 26 Dec 2021 04:30 PM (IST)

    कैथल ( वि.) उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेख

    Hero Image
    योजना के तहत गरीब परिवार की कन्या की शादी में कन्यादान के तौर पर दी जाती है 71 हजार रुपये की राशि: उपायुक्त

    कैथल ( वि.) : उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व टपरिवास समुदाय के परिवारों को लड़की के विवाह के अवसर पर कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपये की राशि दी जाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। योजना के तहत शगुन के तौर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर या उससे पहले व पांच हजार रुपये की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा करवाने के उपरांत 6 महीने के भीतर दी जाती है।

    उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाली शगुन की राशि 31 हजार रुपये है। बीपीएल परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के अवसर पर या उससे पहले 28 हजार रुपये व तीन हजार रुपये की राशि शादी का पंजीकरण जमा कराने के उपरांत दी जाएगी। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों जिनकी सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम है उन्हें भी कन्यादान के तौर पर 31 हजार दिए जा रहे हैं।