134-ए नियम के तहत दो दिन की माथापच्ची के बाद निकला पहला ड्रा, 2299 विद्यार्थियों का नाम हुआ शामिल
जागरण संवाददाता कैथल दो दिन की माथापच्ची के बाद शिक्षा विभाग द्वारा 134-ए नियम के तहत पहला

जागरण संवाददाता, कैथल : दो दिन की माथापच्ची के बाद शिक्षा विभाग द्वारा 134-ए नियम के तहत पहला ड्रा निकाला गया। पहला ड्रा निकलने के बाद दाखिले होनेा शुरू हुए। बता दें कि बुधवार देर रात विभाग द्वारा इस नियम के तहत ड्रा निकाला था। परंतु वीरवार दोपहर बाद इसे रद कर दिया था। इसके बाद शुक्रवार अल सुबह ही आनलाइन माध्यम से दोबारा से ड्रा निकाला गया। अब ड्रा में चयनित विद्यार्थियों द्वारा दाखिले लिए गए। ड्रा में कुल 2299 विद्यार्थियों के नाम शामिल रहे। इन विद्यार्थियों में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी भी शामिल हुए। जिनके कक्षा के आधार पर नंबर जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई गई थी। पहले ड्रा में शामिल विद्यार्थी अब 24 दिसंबर तक दाखिला ले सकते हैं। बता दें कि इस बार जिले के कुल 293 निजी स्कूलों द्वारा 6600 सीटों ब्यौरा दिया गया था, लेकिन इसमें केवल 2950 विद्यार्थियों द्वारा ही परीक्षा दी गई है। ऐसे में इस बार परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के 134-ए नियम के तहत दाखिला होने की संभावना रहेगी। परंतु पहले ही ड्रा में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया। इसमें करीब 1550 विद्यार्थी शामिल रहे।
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शिक्षा विभाग ने इस बार 134-ए नियम में किया है बदलाव :
शिक्षा विभाग ने 134-ए नियम में दाखिला प्रक्रिया के तहत इस बार कुछ बदलाव भी किए हैं। जिसके तहत उस निजी विद्यालय से सीटों की जानकारी नहीं मानी। जिसकी स्थायी मान्यता नहीं है। वहीं, दूसरा नियम यह भी जारी किया है कि जो विद्यार्थी जिस निजी स्कूल में पहले ही पढ़ाई प्राप्त कर रहा है। उस स्कूल को चुनने का नियम भी जारी किया है। ऐसे में यदि विद्यार्थी का नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो उस विद्यार्थी को भविष्य में फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी।
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शिक्षा विभाग के निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत 134-ए नियम के दाखिला प्रक्रिया को लेकर कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को निदेशालय की वेबसाइट पर अल सुबह ड्रा निकाला गया था। अब 24 दिसंबर तक पहले ड्रा के तहत मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों द्वारा दाखिला लिया जा सकता है। इस नियम के तहत किए जाने वाले दाखिले में पूरी पारदर्शिता से कार्य किया जाएगा, ताकि मेरिट लिस्ट में शामिल किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी न हो।
अनिल शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी
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नियम 134-ए के ड्रा में शामिल विद्यार्थी निजी स्कूलों से लौटे वापस
जासं, कैथल : एडवोकेट कैलाश चंद ने कहा कि शिक्षा विभाग के नियमानुसार 55 प्रतिशत से अधिक अंक लेने पर ही बच्चों को स्कूल अलाट किया गया। उसके बाद मेरिट के आधार पर अंक हासिल करने वाले बच्चों को 10 दिसंबर को स्कूल अलाट किया जाना था। परंतु बिना किसी सूचना दिए नया नोटिस जारी कर दिसंबर को स्कूल अलाट करने का फरमान जारी कर दिया। इस दिन भी स्कूल अलाट नहीं किया। जिसके बाद अगले दिन स्कूल अलाट किया। कैलाश ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब मेरिट लिस्ट में शामिल निजी स्कूलों ने दाखिला ना देने की बात कहकर बच्चों को वापस भेज दिया। जिससे विद्यार्थी परेशान हुए। अभिभावक अपने बच्चों दाखिलों के लिए स्कूलों में पहुंचे तो निजी स्कूलों में दाखिले देने के लिए नए नए बहाने बनाए। इस पर संबंधित विभाग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए।
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