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    हत्या के प्रयास व लूट के मामले में तीन युवकों को उम्रकैद की सजा, कैथल कोर्ट का बड़ा फैसला

    Updated: Sat, 13 Sep 2025 05:58 PM (IST)

    कैथल में एडीजे नंदिता कौशिक की अदालत ने लूट और हत्या के प्रयास के मामले में तीन युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है जिसकी राशि पीड़ित को दी जाएगी। राजकुमार नामक व्यक्ति की शिकायत पर राजौंद थाने में मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने राजकुमार के ज्वैलरी की दुकान में घुसकर लूटपाट की थी।

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    हत्या के प्रयास व लूट के मामले में तीन युवकों को उम्रकैद की सजा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, कैथल। एडीजे नंदिता कौशिक ने हत्या के प्रयास व लूट के एक मामले में तीन युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत में दो युवकों पर 3,70,000 रुपये व एक पर 3,20,000 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि पीड़ित युवक को देने के आदेश भी अदालत ने किए हैं। जुर्माना न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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    इस बारे में पीड़ित युवक के पिता राजकुमार ने थाना राजौंद में केस दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कुलदीप गर्ग ने की। एडवोकेट नितिन छाबड़ा ने उन्हें सहयोग किया। कुलदीप गर्ग ने बताया कि शिकायतकर्ता राजकुमार निवासी राजौंद की दादा खेड़ा वाली गली में ज्वैलर्स की दुकान है।

    दो मई 2023 को करीब 5:30 बजे चार युवक एक बाइक पर मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दुकान के बाहर आए। उनमें से तीन युवक दुकान के अंदर आए और एक लडक़ा बाहर बाइक के पास ही खड़ा रहा। अंदर आए हुए दो युवक हाथों में पिस्तौल लिए हुए थे, तीसरे ने बैग लिया हुआ था।

    तीनों ने कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से हमें दे दो नहीं तो गोली मार देंगे। शोर मचाने पर एक युवक ने राजकुमार पर फायर किया जो उसके गाल के नीचे लगा।

    फिर उसके बेटे सुनील ने तिजौरी में रखा हुआ सोना व चांदी के जेवर निकालकर उनको दे दिए। जब वे जाने लगे तो सुनील ने शोर मचाया कि हमारी दुकान लूटकर जा रहे हैं। इस पर एक लुटेरे ने उनपर दो तीन फायर किए जो एक गोली सुनील के पेट में लगी और चारों युवक बाइक पर भागने लगे।

    एक युवक मोहन ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मोहन पर भी फायर किया, लेकिन वह बच गया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में कुल 31 गवाह पेश किए गए।

    अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 86 पेज के फैसले में सचिन व सुनील को उम्रकैद व 3,70,000 रुपये जुर्माना, गगनदीप को उम्रकैद के साथ 3,20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।