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    Kaithal News: महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया बोलीं, लिव इन रिलेशनशिप कानून के कारण बढ़ रहे महिला अपराध

    By Jagran NewsEdited By: Himani Sharma
    Updated: Tue, 18 Apr 2023 04:05 PM (IST)

    हरियाणा के कैथल में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप कानून के कारण महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं। इस कानून के तहत एक तय आयु के पुरुष और महिला को साथ रहने का अधिकारी है।

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    लिव इन रिलेशनशिप कानून के कारण बढ़ रहे महिला अपराध

    जागरण संवाददाता, कैथल: महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप कानून के कारण महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं। इस कानून के तहत एक तय आयु के पुरुष और महिला को साथ रहने का अधिकारी है। इसमें ज्यादातर शादीशुदा लोग ही रहते हैं।

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    कानून में बदलाव करने की जरूरत

    परिणाम ये होता है कि कुछ महीनों के बाद उनका झगड़ा हो जाता है और मामला थाने में पहुंच जाता है। इस कानून में बदलाव करने की जरूरत हैं। रेनू भाटिया अंबाला रोड स्थित आरकेएसडी कालेज में आयोजित साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। 

    आयोग की तरफ से 18 जिलों में इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम किए जा चुके हैं और कैथल में 19वां कार्यक्रम हुआ है। उनके कार्यकाल में आयोग के पास करीब 2246 केस आ चुके हैं।

    कोर्ट केस होने के कारण लंबित हैं कुछ केस

    इनमें से करीब 1700 केस सुलझा लिए गए हैं। कुछ कोर्ट केस होने के कारण लंबित हैं। आयोग ने निर्णय लिया है कि जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को समझाना है। इसको लेकर छठी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को भी स्कूलों में जाकर जागरूक किया जा रहा है।

    महिला के विरुद्ध भी 182 के तहत होगी कार्रवाई

    अगर किसी महिला की तरफ से दर्ज करवाया गया केस झूठा निकलता है तो महिला के विरुद्ध भी 182 के तहत कार्रवाई होगी। अगर किसी महिला की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो वह महिला आयोग के पास आ सकती है। जो होटल संचालक नाबालिग या बिना आइडी के युवाओं को कमरे देते हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।