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    Jind Crime: साढ़े तीन साल पहले दुकानदार की चाकू घोंपकर की थी हत्या, अब अदालत ने दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

    Jind Crime News नरवाना के माल गोदाम रोड पर लगभग साढ़े तीन साल पहले किराना स्टोर संचालक की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसमें एक दोषी को 10 हजार रुपये व दूसरे को 15 हजार रुपये जुर्माना किया है। मामला साल 2020 का है। जब मृतक ने बदमाशों से सिगरेट के पैसे मांगे थे।

    By Jagran News Edited By: Monu Kumar JhaUpdated: Wed, 24 Jan 2024 01:17 PM (IST)
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    Haryana News: साढ़े तीन साल पहले दुकानदार की चाकू घोंपकर की थी हत्या। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जींद। नरवाना के माल गोदाम रोड पर लगभग साढ़े तीन साल पहले करियाणा स्टोर संचालक की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसमें एक दोषी को 10 हजार रुपये व दूसरे को 15 हजार रुपये जुर्माना किया है।

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    जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में दस माह का अतिरिक्त सजा

    जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में दस माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार माल गोदाम रोड नरवाना निवासी संजीव ने 19 जुलाई 2020 को नरवाना शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पिता रत्नलाल ने मकान से कुछ दूरी पर किराना की दुकान बनाई हुई है।

    मृतक ने बदमाशों से मांगे थे पैसे

    दोपहर बाद वह दुकान पर अकेला ही बैठा हुआ था। इसी दौरान बाइक सवार दो नकाबपोश युवक आए। इसमें एक युवक ने सिगरेट देने के लिए कहा और वह सिगरेट लेकर चलने लगा। जब दुकानदार रत्नलाल ने पैसे के लिए कहा तो बदमाशों ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर उनके बीच में कहासुनी हो गई।

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    चिकित्सकों ने अस्पताल में किया था मृत घोषित 

    इसमें एक बदमाश ने अपने पास मौजूद चाकू निकाल लिया और रत्नलाल पर वार कर दिए। हमला होते ही रत्नलाल ने शोर मचाया तो उसका बेटा संजीव घर से भागकर आया तो बदमाश हमला करके बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। संजीव ने अपने पिता रत्नलाल को संभाला और उसे अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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