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    वोटर कार्ड, स्कूल या स्वास्थ्य विभाग के जन्म प्रमाणपत्र से ही बनेगी पेंशन

    By JagranEdited By:
    Updated: Sat, 28 Aug 2021 09:25 AM (IST)

    बुढ़ापा पेंशन का लाभ लेने के लिए अभी मेडिकल कैंप लगने की संभावना नहीं है। जिन बुजुर्गों के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं हैं उनकी उम्र जांचने के लिए बीते 16 माह से मेडिकल कैंप नहीं लगा है।

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    वोटर कार्ड, स्कूल या स्वास्थ्य विभाग के जन्म प्रमाणपत्र से ही बनेगी पेंशन

    जागरण संवाददाता, जींद: बुढ़ापा पेंशन का लाभ लेने के लिए अभी मेडिकल कैंप लगने की संभावना नहीं है। जिन बुजुर्गों के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं हैं, उनकी उम्र जांचने के लिए बीते 16 माह से मेडिकल कैंप नहीं लगा है। ऐसे में अभी उन बुजुर्गों की ही पेंशन बनाई जा रही है, जिनके वोटर कार्ड, स्कूल के प्रमाण पत्र या स्वास्थ्य विभाग के जन्म प्रमाण पत्र में 60 साल की उम्र पूरी हो चुकी है।

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    वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के तहत जिले में एक लाख 19 हजार 402 बुजुर्गों को हर माह 2500 रुपए की सम्मान भत्ता राशि बैंकों, कामन सर्विस सेंटर तथा डाकघरों के माध्यम से दी जा रही है। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से सात सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शुरू की जा चुकी है। विधवा पेंशन योजना के तहत जिला की 49 हजार 418 विधवा महिलाओं, दिव्यांग पेंशन के तहत जिले के 12 हजार 740 दिव्यांगों, लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 2 हजार 30 पात्र लोगों और बौना भत्ता योजना के तहत 5 लोगों को प्रति माह 2500 रुपए की राशि दी जा रही है। जिले के 13 हजार 337 निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत प्रति बच्चा प्रति माह 1600 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अधिकतम दो बच्चों तक ही लाभ दिया जा सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे 806 मंदबुद्धि बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको भी प्रति माह 1900 रुपए की राशि दी जाती है। रिहायशी प्रमाण पत्र 5 साल पुराना जरूरी: योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। प्रमाण के तौर पर रिहायशी प्रमाण पत्र कम से कम 5 वर्ष पुराना अवश्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो। आयु प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र की दाखिला रजिस्टर की सत्यापित प्रति, वर्ष 2005 से पूर्व जारी किया गया पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या फोटो युक्त मतदाता सूची, जिसका निर्वाचन विभाग की वेबसाइट से आनलाइन मिलान होना चाहिए। 16 जून 2016 से जारी किया गया ड्राइविग लाइसेंस या पासपोर्ट होना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास ये प्रमाण पत्र नहीं हैं तो आयु का आंकलन करने के लिए दो चिकित्सा अधिकारियों का मेडिकल बोर्ड गठित किया जाता है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक अटल सेवा केंद्रों, अंत्योदय सरल केंद्र भवन के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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