युवती की अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम पर किया शेयर, आरोपी को पांच साल की कैद
जींद की अदालत ने एक युवती की अश्लील वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल करने के मामले में आनंद नामक दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है और नब्बे हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने युवती को ब्लैकमेल किया था जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया।

जागरण संवाददाता, जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने युवती की अश्लील वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम वायरल करने, अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच साल की सजा सुनाई। दोषी भिवानी रोड निवासी आनंद 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।शहर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एक दिसंबर 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि भिवानी रोड निवासी आनंद उसकी बेटी को बहला फुसला कर राजकीय कॉलेज के निकट एक कैफे हाउस में ले गया।
जहां पर आरोपित ने उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की और उसकी अश्लील वीडियो व फोटो बना ली। इसके बाद आरोपित ने उसकी बेटी को फोटो व वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब उसकी बेटी ने आनंद की बात मानने से मना कर दिया तो आरोपित ने वीडियो व फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया।
महिला थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर आनंद के खिलाफ अश्लील हरकत करने, बंधक बनाने, अपहरण करने, आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने आनंद को पांच साल का कारावास व 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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