रात में 10 बजे के बाद डीजे बजानों वालों की अब खैर नहीं! एक्शन में पुलिस, होगी कड़ी कार्रवाई
झज्जर में पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती दिखाई है। रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि नियम तोड़ने वालों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। डीजे संचालकों को चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

झज्जर में रात में 10 बजे के बाद डीजे बजाना मना।
जागरण संवाददाता, झज्जर। पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने क्षेत्र के सभी थाना प्रबंधकों और चौकी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि रात 10 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम चाहे वह शादी हो, सामाजिक समारोह हो या कोई अन्य आयोजन में डीजे या लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे मामलों में बिना किसी ढील के तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रात 10 बजे के बाद डीजे की सूचना दें, पुलिस तुरंत पहुंचेगी
पुलिस कमिश्नर ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजता हुआ दिखाई दे, तो उसकी सूचना तुरंत डायल-112 पर दें। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रात 10 बजे से पहले या सुबह 6 बजे के बाद यदि कोई डीजे या लाउडस्पीकर चलाना चाहता है, तो उसे प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही अनुमति मिलने पर भी आवाज निर्धारित सीमा के भीतर ही रखनी होगी ताकि ध्वनि प्रदूषण न हो।
डीजे संचालकों के लिए अनिवार्य होंगे दिशा-निर्देशों वाले बोर्ड
डॉ. राजश्री सिंह ने डीजे संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने सभी डीजे वाहनों पर एक स्पष्ट पट्टिका लगाएं, जिस पर यह चेतावनी लिखी हो, रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनन अपराध है। 10 बजे के बाद डीजे बजता पाया गया तो संचालक और आयोजनकर्ता दोनों पर कार्रवाई की जाएगी।
आवासी क्षेत्रों में डीजे व आतिशबाजी से बढ़ रही परेशानी पर कड़ा संज्ञान
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जिले के कई सामुदायिक केंद्र और मैरिज पैलेस आवासीय इलाकों में स्थित हैं। ऐसे में शादी-विवाह के दौरान तेज ध्वनि वाला डीजे, लाउडस्पीकर और करकश आतिशबाजी से आमजन भारी परेशानी झेलते हैं। विद्यार्थियों, बीमार व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए यह ध्वनि प्रदूषण गंभीर समस्या का रूप ले रहा है। इसी को देखते हुए अधिकारियों को नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत और निवारक कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
ट्रैक्टरों पर ऊंची आवाज वाले म्यूजिक सिस्टम पर भी लगेगा ब्रेक
उन्होंने कहा कि सड़कों पर ट्रैक्टरों के पीछे बड़े-बड़े म्यूजिक सिस्टम लगाकर तेज आवाज में बजाने का चलन बढ़ रहा है, जो सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इससे राहगीरों व अन्य वाहनों का ध्यान भटकता है और हादसों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अंत में पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि डीजे पर अश्लील गीत बजाना भी प्रतिबंधित है। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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