PMAY-Urban Yojana: हरियाणा के लोगों को मिलेगा अपना घर, पीएम आवास योजना के तहत ऐसे करें अप्लाई; ये है लास्ट डेट
PMAY-Urban Yojana हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसके लिए शर्त है कि परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। एक मरला प्लॉट मात्र एक लाख रुपये में उपलब्ध है। इच्छुक नागरिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। जरूरतमंद पात्र नागरिकों को आवास दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है जिसकी अंतिम तिथि आगामी 30 अप्रैल है।
डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से शहरी क्षेत्र के लिए योजना शुरू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य बेघर लोगों को पक्का घर देना है ताकि वह बेघर न रहे। जिन लोगों के घर कच्चे हैं, वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
क्या हैं शर्तें
डीसी ने बताया कि इसके लिए पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये, घुमन्तु जाति के परिवारों को प्राथमिकता तथा एक मरला 30 वर्ग गज प्लाट मात्र एक लाख रुपये हो इस योजना का लाभ ले सकते है।
योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नागरिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण व अन्य जरूरी दस्तावेजों होने जरूरी हैं। कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) से आवेदन कर सकते हैं।
16 शहरों में दिए जाएंगे प्लॉट
सभी को आवास विभाग ने प्लॉटों के आवंटन के लिए गरीब परिवारों से आवेदन मांगें हैं। 16 शहरों चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदों, अंबाला, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, पलवल, जुलाना, बहादुरगढ़ और जींद में यह प्लॉट दिए जाएंगे
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