बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के जम्मू कश्मीर में किसी भी वाहन को नहीं मिलेगा प्रवेश
जागरण संवाददाता झज्जर अपने वाहनों से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर जाने वाले लोगों क ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, झज्जर : अपने वाहनों से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर जाने वाले लोगों को अपने वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना अब जम्मू कश्मीर राज्य में किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। पुलिस अधीक्षक झज्जर वसीम अकरम ने बताया कि यातायात पुलिस मुख्यालय जम्मू और कश्मीर श्रीनगर से जारी आदेश के अनुसार जम्मू-कश्मीर में तैनात फील्ड ट्रैफिक अधिकारियों को 15 जून 2022 के बाद विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई करते हुए बिना उच्च सुरक्षा नम्बर प्लेट वाले वाहनों को चैक किया जाएगा। ताकि बिना हाई सिक्योरिटी के सार्वजनिक स्थान पर चलने वाले वाहनों को जब्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि लखनपुर सीमा पर हरियाणा राज्य से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के बिना वाहन प्रवेश करते हैं।
उन्होंने बताया कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका में कहा कि वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की स्थापना एक वैधानिक आदेश है। जो राज्य की सुरक्षा के हित में है। सभी राज्यों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट अनिवार्य है। वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाएं ताकि उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट ना लगाने की कार्रवाई से बचा जा सके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के संबंध में जारी किए गए आदेशों को मद्देनजर रखते हुए आमजन से अपने वाहनों पर उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट लगाने का आह्वान किया गया है। झज्जर पुलिस की आम जनता से अपील है कि अगर कोई भी नागरिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में जाने की योजना बना रहा है तो उसके वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अवश्य लगी हो, अन्यथा वाहन चालक को जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही वाहन को •ाब्त करने की प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी।

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