हरियाणा: दंगा पीड़ितों के परिवारजनों को मिलेगी नौकरी, 17 दिसंबर तक करें आवेदन
हरियाणा सरकार ने दंगा पीड़ितों के आश्रितों को नौकरी देने का फैसला किया है। झज्जर जिले में, दंगा पीड़ितों के आश्रित 17 दिसंबर तक डीसी कार्यालय में अपने ...और पढ़ें

संवाद सूत्र, बेरी। हरियाणा सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। यह नौकरियां हरियाणा कौशल निगम के तहत लेवल 1, 2 और 3 में योग्यतानुसार दी जाएंगी।
एसडीएम रेणुका नांदल ने बताया कि जिन परिवारों के सदस्य की मृत्यु दंगे में हुई थी, वे 17 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक डीसी कार्यालय, झज्जर में आवश्यक कागजात जमा करवा सकते हैं।
साल 1984 के सिख विरोधी दंगों में हरियाणा में 121 सिख मारे गए थे। इनके परिवारों के एक-एक सदस्य को अनुबंध पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने संशोधित पालिसी जारी कर दी है। अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति-2022 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन के तहत 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए हरियाणा के नागरिकों के परिजनों को अनुकंपा आधार पर अनुबंध रोजगार प्रदान किया जाएगा।

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