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    वसीका पंजीकृत नहीं करेगे नायब तहसीलदार

    By Edited By:
    Updated: Wed, 08 Jul 2015 01:00 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : गलत तरीके से रजिस्ट्री करने के मामले में बहादुरगढ़ तहसील एक बार फिर स

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ :

    गलत तरीके से रजिस्ट्री करने के मामले में बहादुरगढ़ तहसील एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहा पर नियमों के विरुद्ध जाकर एक नहीं बल्कि 12 से ज्यादा रजिस्ट्री किए जाने का मामला सामने आया है। ये सब रजिस्ट्री एक-दो माह के दौरान नायब तहसीलदार जयबीर मलिक की ओर से की गई है। मामला संज्ञान में आते ही उपायुक्त अंशज सिंह ने नायब तहसीलदार जयबीर मलिक को वसीका पंजीकृत यानी जमीनों की रजिस्ट्री करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इतना ही नहीं उपायुक्त ने इस पूरे मामले की जाच के भी आदेश दिए है। उपायुक्त ने एसडीएम अमरदीप जैन को जाच अधिकारी बनाया है तथा जल्द से जल्द जाच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए है।

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    रजिस्ट्रेशन क्लर्क व कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका की भी होगा जाच :

    उपायुक्त की ओर से दिए आदेशों में कहा गया है कि मामले की गहनता से जाच की जाए। नायब तहसीलदार के साथ-साथ यह भी पता लगाया जाए कि इसमें रजिस्ट्रेशन क्लर्क व कंप्यूटर लिपिक की भी भूमिका कहीं संदिग्ध तो नहीं। इन दोनों कर्मचारियों ने नायब तहसीलदार की ओर से पंजीकृत की गई वसीकाओं का अध्ययन किया था या नहीं।

    बिना एनओसी नहीं होती रजिस्ट्री

    दरअसल, शहर में अनाधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्री करने पर पूरी तरह रोक है। वहीं शहर के कंट्रोल एरिया और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह की रजिस्ट्री पर प्रशासन की ओर से रजिस्ट्री पर रोक लगा रखी है। इन क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जिला नगर योजनाकार विभाग से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना होता है। यह प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही तहसील की ओर से रजिस्ट्री की जाती है।

    जाच में हो सकता है बड़ा खुलासा :

    उपायुक्त ने नायब तहसीलदार को वसीका पंजीकृत करने के लिए प्रतिबंधित सिर्फ एसडीएम की अंतरिम जाच रिपोर्ट पर किया है। फौरी तौर पर की गई इस रिपोर्ट में ही करीब एक दर्जन से ज्यादा रजिस्ट्री नियमों के विरुद्ध हुई पाई गई थी। अगर मामले की गहनता से जाच होगी तो इस तरह की रजिस्ट्री की संख्या काफी अधिक हो सकती है। यह बात खुद एसडीएम अमरदीप जैन ने भी दबी जुबान में कबूल की है।

    जबरदस्ती कुछ भी कर सकता है प्रशासन : मलिक

    इस बारे में नायब तहसीलदार जयबीर मलिक का कहना है कि मेरी तरफ से कोई भी रजिस्ट्री गलत नहीं की गई है। मैंने जो भी रजिस्ट्री की वो सब ठीक है। प्रशासन की ओर से जबरदस्ती मेरे द्वारा रजिस्ट्री करने पर रोक लगाई गई है।

    शिकायत पर की गई है कार्रवाई : एसडीएम

    एसडीएम अमरदीप जैन ने बताया कि कुछ लोगों ने उपायुक्त को शिकायत दी थी कि नायब तहसीलदार की ओर से गैर कानूनी ढग से रजिस्ट्री की गई है। फौरी तौर पर जाच की गई तो पता चला कि करीब एक दर्जन रजिस्ट्री अवैध तरीके से की गई थी। मैंने इसकी रिपोर्ट उपायुक्त को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने नायब तहसीलदार को वसीका पंजीकृत करने पर प्रतिबंधित किया है। जल्द ही इस मामले की जाच करके रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी जाएगी।