दो फीसद महिलाएं करती हैं धूम्रपान, 12.8 फीसद खाती हैं गुटखा-जर्दा
महिलाएं भी तंबाकू, धूम्रपान और गुटखा-जर्दा का सेवन करने में पीछे नहीं हैं। 2.0 फीसद महिलाएं धूम्रपान और 12.8 फीसद महिलाएं गुटखा-जर्दा का सेवन करती हैं।
जेएनएन, हिसार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू सेवन पर जो रिपोर्ट पेश की है, वह वाकई चौकाने वाली है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तंबाकू सेवन में युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। देश में 80 हजार से एक लाख युवा रोजाना धूम्रपान करते हैं, जिनमें तंबाकू का सेवन करने वाले 28.6 फीसद युवा शामिल हैं, जबकि गुटखा-जर्दा इत्यादि का सेवन करने वाले 21.4 फीसद युवा हैं।
इतना ही नहीं, हरियाणा की बात करें तो महिलाएं भी तंबाकू, धूम्रपान और गुटखा-जर्दा का सेवन करने में पीछे नहीं हैं। रिपोर्ट में 14.2 फीसद महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं, जबकि 2.0 फीसद महिलाएं धूम्रपान और 12.8 फीसद महिलाएं गुटखा-जर्दा का सेवन करती हैं। तंबाकू की गिरफ्त में आने से रोजाना 3500 लोगों की मौत होती है, जिनमें 50 फीसद पुरुष और 25 फीसद महिलाएं और शेष आंकड़े युवाओं के होते हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू को रोकने के लिए प्रदेश स्तर पर तेजी से कदम उठाए हैं। विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि हर जिले में जितने भी सरकारी विभाग हैं, वो अपने तर्ज पर एक नोडल आफिसर नियुक्त करेगा, जो कि अपने-अपने विभाग में धूम्रपान करने वाले लोगों के चालान काटेंगे।
नोडल आफिसर को पूरी रिपोर्ट विभाग को सौंपनी होगी। हरियाणा 8वें से पहुंचा 13वें स्थान पर स्वास्थ्य विभाग ने 2016-17 की रिपोर्ट में खुलासा किया है कि हरियाणा में 28.6 फीसद लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। जो कि अन्य राज्यों की तुलना में 13वां स्थान है, लेकिन 2009-10 के आंकड़े ये बताते हैं कि हरियाणा तंबाकू सेवन में छठे स्थान पर था। उस दौरान 6.3 फीसद लोग ही तंबाकू का सेवन करते थे, जबकि धूम्रपान की बात करें तो इस वर्ष दूसरे राज्यों की तुलना में हरियाणा 26वें स्थान पर है, जिनमें 19.7 फीसद लोग धूम्रपान करते हैं।
डिप्टी सीएमओ डॉ. अर्चना सहगल का कहना है कि जिला स्तर पर सीएमओ व डिप्टी सीएमओ की जिम्मेवारी होगी कि वे तंबाकू व धूम्रपान पर शिकंजा कसें। चालान से एकत्रित राशि को योजना में खर्च किया जाएगा।
बचाव के लिए इन नियमों का करना होगा पालन
- हर बिल्डिंग के एंट्री व बाहर निकलने वाले रास्ते पर तंबाकू व धूम्रपान निषेध का निशान लगाना होगा।
- अगर कोई मंजिल बड़ी है तो हर फ्लोर पर तंबाकू व धूम्रपान निषेध का निशाना होना अनिवार्य है।
- कोई भी दुकानदार 18 साल से कम ब'चे को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या फिर अन्य ऐसी चीज जोकि शरीर के लिए हानिकारक हो, उस दौरान दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- कोई भी होटल संचालक या फिर ढाबा संचालक किसी भी तंबाकू या फिर धूम्रपान का किसी भी प्रकार से प्रचार-प्रसार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- शिक्षण संस्थानों के बाहर नोटिस बोर्ड लगाना होगा, जिसमें तंबाकू व धूम्रपान न करने की हिदायतें अंकित होगी।
ये हैं खतरे
-हृदय रोगों की संभावना बढ़ जाती है।
- शुगर व ब्लड प्रेशर की शिकायतें भी व्यक्ति को घेर लेती है।
- गले व मुंह का कैंसर होने का सबसे ज्यादा भय बना रहता है।
- तंबाकू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं।
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