Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में यातायात नियमों में बदलाव, नियम तोड़े तो अब होगा परमिट और लाइसेंस सस्पेंड, इन बातों को रखें ध्यान

    By Vinit kumarEdited By: Naveen Dalal
    Updated: Sat, 01 Oct 2022 11:54 AM (IST)

    कुछ वाहन चालक बार-बार यातायात नियमों को तोड़ते हैं। अब जो वाहन चालक ऐसा करेगा उसका लाइसेंस और गाड़ी की परमिट तीन माह के लिए सस्पेंड रहेगा। इस अवधि के दौरान वह ना खुद वाहन चला सकता और ना उस परमिट पर कोई अन्य चालक वाहन चला पाएगा।

    Hero Image
    मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के आरटीए सचिव को दिए गए निर्देश।

    रोहतक, विनीत तोमर। वाहन चालक जिन्हें बार-बार यातायात नियम तोड़ने की आदत हो चुकी है उनके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। इन वाहन चालकों पर ना केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि उनका लाइसेंस और परमिट भी सस्पेंड किया जाएगा। फिर भी अगर वह नहीं सुधरे तो उनका लाइसेंस और परमिट हमेशा के लिए रद्​द कर दिया जाएगा। मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के आरटीए (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) सचिव को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, कुछ वाहन चालक बार-बार यातायात नियमों को तोड़ते हैं। नियम तोड़ने पर सरकार के पास जुर्माना तो जाता है, लेकिन वह अपने साथ-साथ दूसरे राहगीरों के लिए भी जानलेवा बन जाते हैं। ऐसे में अब नए पर नए तरीके से सख्ती करने की तैयारी की गई है। निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई वाहन चालक एक माह में तीसरी बार नियम तोड़ता है तो उस पर इसके तहत ही कार्रवाई की जाए। साथ ही ऐसे वाहन चालकों की अलग से सूची भी तैयार की जाए। जिससे भविष्य में भी उस वाहन चालक का पूरा रिकार्ड विभाग के पास रहे। 

    फिलहाल कामार्शियल पर होगा लागू

    विभाग की तरफ से फिलहाल यह निर्देश सभी आरटीए सचिव को दिए गए हैं। यानि यह नियम कामार्शियल वाहनों पर लागू होगा। नान कामार्शियल वाहनों के लिए फिलहाल ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है। जिले में कामार्शियल वाहनों की बात करें तो करीब 59 हजार वाहन पंजीकृत है। यातायात नियमों का सबसे अधिक उल्लंघन बड़े वाहन चालक करते हैं, जिसमें बस, स्कूल बस, ट्रक आदि शामिल है। सवारी बस और स्कूल बस जल्दबाजी के चक्कर में नियम तोड़ते हैं, जबकि ट्रक ओवरलोड समेत अन्य कई नियमों को दरकिनार कर देते हैं।

    तीन माह के लिए होगा लाइसेंस और परमिट सस्पेंड 

    जिस वाहन चालक पर यह कार्रवाई होगा उसका लाइसेंस और परमिट तीन माह के लिए सस्पेंड रहेगा। इस अवधि के दौरान वह ना खुद वाहन चला सकता और ना उस परमिट पर कोई अन्य चालक वाहन चला पाएगा। तीन माह की अवधि के बाद यह रिन्यू कर दिए जाएंगे। हालांकि जिसका लाइसेंस और परमिट रद्​द होगा उसे दोबारा नए सिरे से प्रक्रिया पूरी कर लाइसेंस और परमिट बनवाना पड़ेगा। जिसमें ना केवल समय बर्बाद होगा, बल्कि जुर्माने के अलावा अन्य प्रक्रिया में भी रुपये खर्च होंगे। 

    अधिकारी के अनुसार

    मुख्यालय की तरफ से यह निर्देश मिल चुके हैं। बार-बार पकड़े जाने पर वाहन चालक के खिलाफ इसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें। 

    --- डा. संदीप गोयत, आरटीए सचिव रोहतक।