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चलते ऑटो में महिला से किया था सामूहिक दुष्कर्म, तीन दोषी करार

हिसार में एक महिला से चलते आॅटो में सामूहिक दुष्‍कर्म करने वाले तीन लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया है। इन लोगों को 6 अगस्‍त काे सजा सुनाई जाएगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 03 Aug 2018 10:03 AM (IST)Updated: Sat, 04 Aug 2018 05:30 PM (IST)
चलते ऑटो में महिला से किया था सामूहिक दुष्कर्म, तीन दोषी करार
चलते ऑटो में महिला से किया था सामूहिक दुष्कर्म, तीन दोषी करार

जेएनएन, हिसार। शहर में ऑटो में चालक व उसके साथियों द्वारा एक महिला से सामू‍हिक दुष्‍कर्म करने के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) डा. पंकज की अदालत ने इस मामले के तीनों आरोपितों को 6 अगस्त को सजा सुनाएगी। यह मामला काफी करीब आठ माह पहले हुआ था और इससे हड़कंप मच गया था।

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महिला थाना पुलिस ने इस संबंध में 12 क्वार्टर के ऋषि उर्फ मूच्छल, सैनियान मोहल्ले के सचिन और झीड़ी के निखिल को गिरफ्तार किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार कैंट क्षेत्र की 27 वर्षीय महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि 4 दिसंबर 2017 को रात करीब आठ बजे वह बरवाला से हिसार के बस स्टैंड पर पहुंची थी।

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महिला ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि बस स्टैंड से बाहर आने के बाद वह अपने घर जाने के लिए एक ऑटो में बैठ गई। ऑटो में छह-सात यात्री पहले से सवार थे। ये यात्री रास्ते में विद्युत नगर के पास उतर गए। चालक और उसके दो साथी ऑटो में रह गए। चालक के दोनों साथी आगे वाली सीट पर चले गए और चालक पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। चालक ने ऑटो के पर्दे गिराकर महिला का मोबाइल फोन छीन लिया और मुंह दबा लिया।

म‍हिला ने बताया कि रास्ते में दोनों युवक भी पीछे आ गए और उसके हाथ-पांव जकड़ लिए। इसके बाद चालक और उसके साथियों ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद वे ऑटो को कैंट से आगे ले गए, लेकिन टोल के पहले ही यू-टर्न ले लिया। इसके बाद आरोपितों ने कैंट के पास सुनसान जगह पर महिला ऑटो से बाहर फेंक दिया और फरार हो गए। उन्‍होंने उसका मोबाइल फोन भी वहीं फेंक दिया।

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महिला ने इसी दौरान ऑटो का नंबर नोट कर लिया था। पीडि़ता किसी तरह कैंट के सामने बाइक पर इंतजार कर रहे पति के पास पहुंची और उसे घटना के बारे में बताया। इसके बाद दोनों महिला थाने में पहुंचे और शिकायत दी थी। एसआइ मेवा रानी की टीम ने पीडि़त का मेडिकल कराया था।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर ऋषि, सचिन और निखिल को गिरफ्तार कर लिया। पीडि़त के अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी करार दे दिया है।

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