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    रोहतक में महिला से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को साढ़े तीन साल की सुनाई सजा

    By Manoj KumarEdited By:
    Updated: Mon, 22 Mar 2021 04:44 PM (IST)

    आरपी गोयल की कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपित को दोषी करार दिया था जिसे सोमवार को सजा सुनाई गई है। दोषी को अलग-अलग धाराओं में साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

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    रोहतक में रात के वक्‍त घर में घुसकर महिला से दुष्‍कर्म का प्रयास करने वाले दोषी युवक को सजा सुनाई

    रोहतक, जेएनएन। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास और मारपीट के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने दोषी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। मामले के अनुसार, कलानौर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने सितंबर 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह रात के समय आंगन में चारपाई पर सो रही थी। उसका पति कमरे में सो रहा था। इसी दौरान पड़ोस का रहने वाला मुकेश उसके मकान में घुस गया। आरोपित ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया।

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    विरोध करने पर आरोपित ने उसके साथ मारपीट की। शोर-शराबा होने पर महिला का पति बाहर आया। जिसके बाद आरोपित ने दोनों का गला दबाकर मारने की कोशिश की। हालांकि बाद में आरोपित जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था।

    अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपित को दोषी करार दिया था, जिसे सोमवार को सजा सुनाई गई है। दोषी को अलग-अलग धाराओं में साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर सात माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बता दें कि आमतौर पर दुष्‍कर्म केस में तो फैसले आते रहते हैं, मगर दुष्‍कर्म प्रयास में सजा होने के फैसले कम ही सामने आते हैं।