रेलूराम पूनिया परिवार हत्याकांड का दोषी संजीव कुमार 24 साल बाद जेल से रिहा, सोनिया भी जल्द आएगी बाहर
हिसार के पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया परिवार हत्याकांड में संजीव कुमार को करनाल जेल से रिहा कर दिया गया। संजीव की मां और चाचा ने हिसार की अदालत में जमा ...और पढ़ें

रेलू राम परिवार हत्याकांड के दोषी संजीव को करनाल जेल से मिली रिहाई (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, हिसार। हिसार के करीब 24 साल पुराने पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया परिवार हत्याकांड में अंतरित जमानत प्राप्त करने के बाद संजीव कुमार की मां व चाचा ने शुक्रवार को हिसार के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार की अदालत में जमानतनामा (बेल बोंड) जमा करवाया था।
शनिवार शाम करीब छह बजे करनाल जेल प्रशासन की तरफ से संजीव को रिहा कर दिया गया। सोनिया के बेल बोंड हिसार की अदालत में शनिवार को जमा नहीं हो सके और संभवतया सोमवार को ही जमा हो पाएंगे।
संजीव की पैरवी करने वाले एडवोकेट आरएस खटाना ने बताया कि संजीव की तरफ से उसकी मां उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी राजबीरी देवी और चाचा राजेंद्र ने एक-एक लाख रुपये के बेल बोंड शुक्रवार को अदालत में दिए। शनिवार को करनाल जेल से रिहाई के दौरान दोनों वहां पर पहुंचे हुए थे।
उन्होंने बताया कि हिसार अदालत में सोमवार को सोनिया के लिए बेल बोंड दाखिल करके रिलीज आर्डर जारी करवाए जाएंगा।
मामले के अनुसार 23 अगस्त 2001 की रात हिसार के लितानी गांव स्थित फार्महाउस में पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया, उनकी पत्नी, बेटा-बहू, बेटी, पोता-पोती और एक बच्चे सहित कुल 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
सभी को लोहे की राड से सोते समय मारा गया, जिससे पूरा परिवार खत्म हो गया था। इस मामले में हिसार की अदालत ने पूर्व विधायक की बेटी सोनिया और दामाद संजीव को मौत की सजा सुनाई थी।
इसके बाद राष्ट्रपति ने भी इनकी एप्लिकेशन डिसमिस कर दी। इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया था कि क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से मर्सी एप्लिकेशन डिसमिस करने में देरी हुई थी।
अब प्रीमेच्योर रिहाई की एप्लीकेशन दायर की गई जिसको पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए दोनों को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि प्रीमेच्चोर रिहाई पर अभी फैसला होना बाकी है।

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