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    हरियाणा में निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने का बताना होगा कारण, शिक्षा विभाग से लेनी होगी स्‍वीकृति

    By Manoj KumarEdited By:
    Updated: Tue, 09 Mar 2021 09:35 AM (IST)

    शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों को 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए गये हैं। स्कूल अगर फीस में बढ़ोतरी करते हैं तो स्कूल में शिक्षा के नए सत्र में क्या सुविधा दी जाएगी इसकी शिक्षा विभाग को निजी स्कूल को फीस बढ़ाने की जानकारी देनी होगी।

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    निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा

    सिरसा, जेएनएन। निजी स्कूलों को सत्र 2020=21 में फीस बढ़ने की शिक्षा विभाग को ऑनलाइन जानकारी देनी होगी। इसके लिए फार्म छह विभाग की साइट पर ऑनलाइन भरना होगा। इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर स्कूलों को पिछले सत्र में ली जा रही फीस ही मान्य होगी। इससे मनमर्जी से निजी स्कूल संचालक फीस बढ़ा नहीं सकेंगे।। इसी के साथ ऑनलाइन करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मूल कॉपी जमा करवाई होगी।

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    31 मार्च तक आवेदन करने के निर्देश

    शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों को 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए गये हैं। स्कूल अगर फीस में बढ़ोतरी करते हैं। इस पर स्कूल में शिक्षा के नए सत्र में क्या सुविधा दी जाएगी इसकी शिक्षा विभाग को निजी स्कूल को फीस बढ़ाने की जानकारी देनी होगी। इसमें उन्हें बाकायदा यह भी बताना होगा कि आखिर क्यों उन्हें फीस बढ़ानी पड़ रही है। पिछले वर्ष कितनी फीस ली जा रही थी। अब कितनी फीस बढ़ाई गई है। स्कूल में प्राथमिक स्तर, मिडिल स्तर, हाई स्तर व सीनियर सेकेंडरी पर क्या फीस ली जा रही है। निजी स्कूलों में फीस तभी बढ़ाई जा सकती है जिसके लिए स्कूल में छात्रों को सुविधा देने के लिए नया क्या प्रावधान किया है। ऐसी सुविधा का पूरा ब्योरा देना भी जरूरी होता है। इसके लिए फार्म नंबर 6 भरकर ऑनलाइन करना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार निजी स्कूल संचालकों द्वारा फीस बढ़ाने की जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। शिक्षा विभाग को यह जानकारी दिसंबर माह में ही दे देनी होगी।

    फीस का बोर्ड पर देना होगा ब्यौरा

    शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए पूरी जानकारी डिसप्ले बोर्ड पर देना भी जरूरी कर दिया है। इससे जब शिक्षा विभाग के अधिकारी निरीक्षण करेंगे। स्कूल में ली जा रही फीस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। वहीं निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को फीस की रसीद देना जरूरी है। स्कूल संचालक रसीद नहीं देता है। इस बारे में अभिभावक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का शिकायत कर सकते हैं।

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    निजी स्कूलों को 31 मार्च तक आॅनलाइन फार्म 6 भरना जरूरी होगा। अगर कोई स्कूल फार्म नहीं भरता है। ऐसे में पिछले वर्ष की फीस ही मान्य होगी। निजी स्कूल सुविधा देने के बाद ही फीस बढ़ा सकते हैं।

    आत्मप्रकाश मेहरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा