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    सूक्ष्म ऋण से संवारा जाएगा लोगों का भविष्य, हर जिले में 25 लोगों को मिलेगा 75 हजार का ऋण

    बीपीएल के परिवारों को भविष्य संवारा जाएगा। जिले में ऐसे 25 परिवारों को अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु सूक्ष्म ऋण योजना लागू की गई है।

    By Manoj KumarEdited By: Updated: Sun, 27 Mar 2022 07:46 AM (IST)
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    पुरूष व महिला दोनों को मिलेगा सूक्ष्म ऋण योजना का लाभ

    जागरण संवाददाता, रोहतक : सूक्ष्म ऋण के तहत बीपीएल के परिवारों को भविष्य संवारा जाएगा। जिले में ऐसे 25 परिवारों को अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु सूक्ष्म ऋण योजना लागू की गई है। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि सूक्ष्म ऋण योजना का लाभ महिला व पुरुष दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं।

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    -इन स्वरोजगार के लिए मिलेगा सूक्ष्म ऋण

    सूक्ष्म ऋण योजना के तहत कपड़ा दुकान, खिलौनों की दुकान, ब्यूटी पार्लर, चूड़ी की दुकान, चाय की दुकान, कास्मेटिक शाप, डेयरी फार्मिंग, मोची का कार्य, फल एवं सब्जी विक्रेता, बिजली कार्य की दुकान, करियाना की दुकान अथवा अन्य लाभप्रद कार्य के लिए योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

    -75 हजार रुपये का मिलेगा ऋण

    योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को 75 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना में बीपीएल परिवारों के लिए 10 हजार रुपए तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है, जबकि नान बीपीएल परिवारों को बिना किसी अनुदान के ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

    -ये हैं पात्रता की शर्तें

    पात्र व्यक्ति आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी हो, परिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रूपये तक परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से तथा आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक आवेदनकर्ता विभाग की वेबसाइट या अंतोदय सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इच्छुक व्यक्तियों को आनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि आनलाइन आवेदन व योजना की जानकारी के लिए वेबसाइट www.hsfdc.org.in पर लाग इन करना होगा। आनलाइन आवेदन करने के बाद प्रिंट आउट व आवश्यक कागजात हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, रोहतक के कार्यालय में जमा करवाने होंगे।