नाबालिग को गलत पता बताकर भेजा दूसरी जगह, फिर खेत में ले जाकर किया रेप
लड़की खेत में अपनी मां का खाना लेकर जा रही थी, लेकिन उसे खेत का पता मालूम नहीं था। व्यक्ति ने उसे गलत पता बताया और वहां लड़की से पहले ही जाकर छिप गया और लड़की से दुष्कर्म किया।
जेएनएन, हिसार : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज ने बरवाला के एक गांव में 14 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले दोषी जगदीश को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 31 अगस्त 2015 को पड़ोसी जगदीश की पत्नी नाबालिग के घर आई थी। वह उसकी मां को अपने साथ खेत में कपास चुगने के लिए लेकर चली गई थी। तब जाते हुए मां ने उसे कहा था कि खेत में खाना पहुंचा देना। इसके बाद नाबालिग खाना लेकर सुबह साढ़े 10 बजे घर से निकली। मगर उसे नहीं पता था कि पड़ोसन उसकी मां को किस खेत में लेकर गई थी। जब नाबालिग जगदीश के घर के सामने से गुजर रही थी, तब वह छत पर खड़ा था। उससे पूछा कि मां किस खेत में गई है।
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आरोप है कि जगदीश ने उसे गलत खेत का पता बता दिया और वह खुद नाबालिग के वहां पहुंचने से पहले उक्त खेत में जाकर छिप गया। जैसे ही नाबालिग वहां पहुंची तो उसे वहां मां नहीं दिखी। तब जगदीश ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि जगदीश ने नाबालिग को जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। अपने साथ हुई घिनौनी हरकत के बारे में नाबालिग ने घर में किसी को नहीं बताया।
नाबालिग को तेज बुखार होने पर उसकी चाची ने आकर उससे बातचीत की। काफी पूछने पर नाबालिग ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बताया। इसके बाद 2 सितंबर को बरवाला थाना पुलिस ने पीडि़त की शिकायत पर अभियुक्त जगदीश के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था।
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