Haryana Lockdown Day 1: लॉकडाउन के पहले दिन हरियाणा में सड़कों पर पसरा सन्नाटा, कुछ जगह दिखी लापरवाही
Haryana Lockdown Day 1 Update लॉकडाउन के पहले दिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। शहरों के हर मुख्य नाकों पर पुलिस का पहरा है और जरुरतमंद लोगों को ही आवागमन की छूट है। पूछताछ करने और पास दिखाए जाने के बाद ही जाने की अनुमति है।

हिसार, जेएनएन। Haryana Lockdown Day 1 Update: हरियाणा में 3 मई से 9 मई तक एक सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के पहले दिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। शहरों के हर मुख्य नाकों पर पुलिस का पहरा है और जरुरतमंद लोगों को ही आवागमन की छूट है। लोगों से पूछताछ करने और पास दिखाए जाने के बाद ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन में किसी तरह की कोताही न हो इसके लिए अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं। जीटी बेल्ट और एनसीआर के जिलों के अलावा हिसार जोन में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक में संक्रमण के केस ज्यादा होने के चलते ज्यादा सख्ती बरती जा रही है।
बीते साल कोरोना की पहली लहर के वक्त लगाए गए लॉकडाउन की तरह ही इस बार भी लोग घरों में वक्त बिताने के लिए अलग-अलग माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि इस बार लॉकडाउन में बीते साल के लॉकडाउन से छूट हल्की सी ज्यादा है। कुछ चीजों को लेकर गाइडलाइन में सख्ती कम की गई है। हरियाणा में कहां क्या स्थिति है, क्या गाइडलाइन है। इसे जानने के लिए यह पूरी खबर पढ़ें।
सिरसा में लॉकडाउन को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती
सिरसा: लॉकडाउन को लेकर सोमवार को सुबह के समय करियाणा की दुकानें व डेयरी खुली रही। जिनमें राशन व जरूरी सामान खरीदते लोग नजर आए। बाजारों में मेडिकल, फल व सब्जी की दुकानें दिनभर खुली रहेगी। पुलिस ने सुबह से ही सख्ती बढ़ा दी। बाजारों में रेहड़ी संचालकों को रेहड़ी नहीं लगाने दी गई। इस पर फल व सब्जी बेचने वाले गलियों में बेचते हुए नजर आए। शहर में आने वाले रास्तों पर पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए हुए हैं। बाजारों में आने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस जरूरी कार्यवंश आने वाले लोगों को ही आने की इजाजत दी रही है।
सब्जी मंडी में दिखी लापरवाही
सब्जी मंडी में सुबह के समय लापरवाही देखने को मिली। लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। इसी के साथ शारीरिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। जबकि जिला प्रशासन ने नियमों का पालन करने के लिए मार्केट कमेटी सचिव को निर्देश जारी किए हुए हैं।
लॉकडाउन के कारण बहादुरगढ़ से सुबह-शाम 15 तो शेष दिन में 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी मेट्रो
बहादुरगढ़ । दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने दिल्ली व हरियाणा सरकार की ओर लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अपने सभी नेटवर्क पर 15 व 30 मिनट में मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है। सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम को 4 से 8 बजे तक पीक आवर्स में मेट्रो सेवा 15 मिनट और शेष दिन में मेट्राे सेवा 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। डीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल ने बताया कि लॉकडाउन के कारण यह फैसला लिया गया है।
लॉकडाउन की पहली सुबह रोहतक में रही अफरातफरी, गाइडलाइन को लेकर असमंजस में लाेग
रोहतक : साप्ताहिक लॉकडाउन के पहले दिन अफरातफरी का माहौल रहा। सड़कों पर सामान्य आवागमन के साथ ही दुकानों आदि पर भीड़ का आलम रहा। बैंकों में भी कतार लगी रही। दरअसल, जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी नहीं होने से यह स्थिति बनी। रविवार शाम को गृहमंत्री अनिल विज ने ट्वीट के माध्यम से सात दिनों के लॉकडाउन की जानकारी दी, हालांकि, लॉकडाउन के लिए नियमों की जानकारी नागरिकों तक नहीं पहुंची है।
जानें क्या हैं गाइडलाइन, किन चीजों पर पाबंधी, किन्हें दी गई है छूट
आपदा प्रबंधन की हरियाणा राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन हरियाणा मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से कहा गया कि नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को लॉकडाउन की अवधि में पैदल या किसी वाहन से सडक़ पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की इजाजत नहीं होगी।
उपरोक्त निर्देशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है, उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। उन्हें अनुमति रहेगी। इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल रहेंगे। लॉकडाउन की अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट मिल सकेगी।
इसके साथ ही किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी पर जाने वाले लोगों को भी एडमिट कार्ड/ पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट मिल सकेगी। इसके साथ आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने पर किसी तरह की रोक नहीं होगी।
हरियाणा राज्य के अंदर व बाहर आवश्क वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को मूवमेंट पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अनलोडिंग के स्थानों की वेरीफिकेशन के बाद जारी किए जाएंगे।
सामान्य अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं, मेन्युफेक्चिरिंग और वितरण यूनिटस को भी छूट दी जाएगी यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के लिए लागू होगी। इनमें डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानों के साथ लेबोरेट्री , फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट मिलेगी।
सभी स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही जिन अन्य आवश्यक वाणिज्यक एवं निजी सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवा, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉर्मस के माध्यम से आवश्क वस्तुओं की डिलीवरी करने वालों को छूट रहेगी।
इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रह रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवा, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउसिस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती व किसानों से जुड़े कार्यो के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट मिल सकेगी ।
राज्य में रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलिवरी के लिए ही खोले जाएंगे। राज्य में अंतर्राज्यीय कटाई और बिजाई के कार्यो के लिए कृषि एवं बागवानी में उपयुक्त होने वाले उपकरणों के लिए हरियाणा के अंदर व राज्य के बाहर आने जाने में छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट मिल सकेगी।
जिला मजिस्ट्रेट या प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट जारी रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों में बताया गया है कि इस लॉकडाउन की अवधि में बहुत सी चीजों के लिए छूट प्रदान की गई है इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बताएं जाएं संगठन/ नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें।
सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्योगपतियों एवं संबंधित को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। जारी निर्देशों मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों मेें उपरोक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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