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    Hisar Crime: दशहरे पर कार्यक्रम देखने गए युवक की छाती में छूरी से वारकर हत्या के दो आरोपी दोषी करार

    By Edited By: Monu Kumar Jha
    Updated: Wed, 08 Nov 2023 12:59 PM (IST)

    पांच साल पहले दशहरे (Hisar Crime) पर कार्यक्रम देखने गए युवक की छाती में छूरी से मारकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. गगनदीप मित्तल की अदालत ने दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। उन्हें सजा नौ नवंबर को सुनाई जाएगी। 9 अक्टूबर 2018 को मुलतानी चौक पार्क का मामला। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था।

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    युवक की छाती में छूरी से वार कर हत्या के दो आरोपी दोषी करार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। (Haryana Crime News) पांच साल पहले दशहरे पर कार्यक्रम देखने गए युवक की छाती में छूरी से वारकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. गगनदीप मित्तल की अदालत ने दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। सजा नौ नवंबर को सुनाई जाएगी।

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    अदातल में चले अभियोग के अनुसार अक्टूबर 2018 में टेकडा मोहल्ला के शिवा ने सिटी थाना में केस दर्ज करवाया था कि वो दो भाई है। वो अपने बड़े भाई रोहित के साथ 19 अक्टूबर 2018 को दशहरा का प्रोग्राम देखने मुलतानी चौक पार्क में गया हुआ था। शाम करीब बजे पार्क में बने तीन पुतलों को जला दिया था।

    साल 2018 का मुलतानी चौक पार्क का मामला

    इस दौरान भीड़ में आए व्यक्ति जलती हुई लकड़ियों को पुतलों से बाहर खींच रहे थे। वो दोनों भाई उन लकड़ियों को वापस पुतलों में डाल कर जला रहे थे। इसी वक्त ठंडी सड़क निवासी मोहित और अभिषेक व अन्य लड़के भी पुतलों से लकड़ी निकाल रहे थे।

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    लकड़ी निकालने से किया मना तो मार दी चाकू

    रोहित ने इनको लकड़ी निकालने से मना किया तो आरोपितों ने रोहित के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। लगे। वो बचाव करने लगा तो एक युवक ने उसे पकड़ लिया। दूसरे ने उसके भाई की छाती में छूरी से वार किया।

    इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती, जहां हुई मौत

    रोहित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई थी। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था।

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