Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार में हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को कोर्ट ने दिया दोषी करार, सुनाई चार साल की सजा

    Updated: Sun, 31 Aug 2025 01:31 PM (IST)

    हिसार में हत्या के प्रयास के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने पातन गांव के दोषी जोगिंद्र को चार साल की सजा सुनाई है और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने देवा सिंह राजकुमार और बलजीत नामक तीन आरोपितों को बरी कर दिया है।

    Hero Image
    हत्या प्रयास मामले में दोषी को चार साल की सजा।

    जागरण संवाददाता, हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने हत्या प्रयास के मामले में पातन गांव के दोषी करार दिए गए जोगिंद्र को सुनाई चार साल सजा सुनाई है। सजा के अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने इस मामले में तीन आरोपितों देवा सिंह, राजकुमार और बलजीत को बरी कर दिया था। आजाद नगर थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या प्रयास का केस दर्ज किया था।

    वारदात वाले दिन पातन में किसी बात को लेकर सिर में ईंट मारकर बलजीत नामक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। स्वजन ने उसे शहर के एक अस्पताल में दाखिल करवाया था।

    आजाद नगर थाना पुलिस ने घायल के स्वजन के बयान पर केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मनमोहन राय ने बताया कि अदालत ने आरोपित जोगिंद्र को चार साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।