हिसार में हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को कोर्ट ने दिया दोषी करार, सुनाई चार साल की सजा
हिसार में हत्या के प्रयास के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने पातन गांव के दोषी जोगिंद्र को चार साल की सजा सुनाई है और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने देवा सिंह राजकुमार और बलजीत नामक तीन आरोपितों को बरी कर दिया है।

जागरण संवाददाता, हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने हत्या प्रयास के मामले में पातन गांव के दोषी करार दिए गए जोगिंद्र को सुनाई चार साल सजा सुनाई है। सजा के अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने इस मामले में तीन आरोपितों देवा सिंह, राजकुमार और बलजीत को बरी कर दिया था। आजाद नगर थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या प्रयास का केस दर्ज किया था।
वारदात वाले दिन पातन में किसी बात को लेकर सिर में ईंट मारकर बलजीत नामक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। स्वजन ने उसे शहर के एक अस्पताल में दाखिल करवाया था।
आजाद नगर थाना पुलिस ने घायल के स्वजन के बयान पर केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मनमोहन राय ने बताया कि अदालत ने आरोपित जोगिंद्र को चार साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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