हरियाणा में कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, अदालत 22 तारीख को सुनाएगी सजा
हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने मां की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बेटे कमल को दोषी करार दिया है। अदालत 22 ...और पढ़ें

हरियाणा में कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, अदालत 22 तारीख को सुनाएगी सजा (File Photo)
जागरण संवाददाता, हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने मां की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आदमपुर के रहने वाले आरोपित बेटे कमल को दोषी करार दिया है। अदालत 22 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित रखा है।
आदमपुर थाना पुलिस ने पांच जून 2024 को केस दर्ज किया था। पुलिस को दी गई शिकायत में संतोष देवी ने बताया था कि करीब चार महीने पहले जवाहर नगर निवासी कमल के साथ शादी हुई थी।
उसने बताया था कि वह पति के साथ किराये के मकान में रहती थी। जबकि सांस रोशनी देवी अलग रहती थी। वारदात वाले दिन कमल ने पत्नी को बताया था कि उसने अपनी मां रोशनी को गोली मार दी है।
संतोष वहां पहुंची तो रोशनी देवी मुंह के बल पड़ी थी और उसके सिर से खून बह रहा था। पता चलने पर संतोष ने अपने देवर रूपेश को मामले की सूचना दी।
फिर उसने डायल 112 पर कॉल की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की थी। शिकायत में बताया था कि कमल को अपनी मां के चाल-चलन पर शक था और उसने उसी के चलते उसकी हत्या की थी।
दुष्कर्म का आरोपित
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने जिले के एक गांव में रहने वाली 16 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर चंडीगढ़ भगा ले जाने और बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में मुजफ्फरपुर के सोनू को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को 20 दिसंबर को सजा सुनाएगी। पुलिस ने पीड़िता के स्वजनों के बयान पर आरोपित सोनू केस दर्ज किया था।

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