हरियाणा सरकार का फैसला, सरकारी विभागों में ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो जानिये क्या हो शैक्षिक योग्यता
हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों में ड्राइवरों की भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। अब ड्राइवर बनने के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 10वीं या 12वीं में हिंदी या संस्कृत एक विषय होना चाहिए या स्नातक में हिंदी अनिवार्य है। यह नियम पदोन्नति और स्थानांतरण पर भी लागू होगा।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब सरकारी विभागों में सिर्फ दसवीं पास युवा चालक नहीं बन सकेंगे। वाहन चालक बनने के लिए बारहवीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, दसवीं या बारहवीं में एक विषय हिंदी या संस्कृत होना अनिवार्य रहेगा। अन्यथा स्नातक में हिंदी जरूर होनी चाहिए।
प्रदेश सरकार ने 12 साल पुराने हरियाणा अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग (ग्रुप-ग) सेवा नियम में बदलाव कर दिया है। योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण के मामलों में भी दसवी-बारहवीं में संस्क़ृत या हिंदी या फिर स्नातक में हिंदी होना अनिवार्य रहेगा।
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