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    हरियाणा सरकार ने पंजाब भू-राजस्व एक्ट 2020 में संशोधन का नोटिफिकेशन किया जारी

    By Manoj KumarEdited By:
    Updated: Mon, 11 Oct 2021 05:14 PM (IST)

    पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन) एक्ट 2020 में संशोधन कर नोटिफिकेशन जारी किया है। हरियाणा में कृषि भूमि के इंतकाल कब्जे और बंटवारा राजस्व विभाग जल्द क ...और पढ़ें

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    हरियाणा में खरीदी गई भूमि का इंतकाल करवाने के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : हरियाणा सरकार ने पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन) एक्ट 2020 में संशोधन कर नोटिफिकेशन जारी किया है। हरियाणा में कृषि भूमि के इंतकाल, कब्जे और बंटवारा राजस्व विभाग जल्द करेगा। किसानों को अब खेती के लिए खरीदी गई भूमि या उसके हिस्से का इंतकाल कराने और कब्जा लेने के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही हिस्सेदारों की सहमति के बगैर ही खानाकाश्त से अनुचित रूप से गिरदावरी किसी के भी नाम कराने पर रोक लगेगी। इससे जमीन से जुड़े झगड़े खत्म होंगे।

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    सांझे खाते की जमीनों का बंटवारा हिस्सेदारों को करने के लिए पंजाब भू-राजस्व एक्ट पास किया गया है।

    इसके तहत सांझे हिस्सेदारों को 30 दिन का एक नोटिस जारी किया जाएगा, इसमें खून के रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया है। बाकी सभी प्रकार के हिस्सेदारों को शामिल किया गया है कि वे 6 महीने के अंदर-अंदर अपनी जमीन का बंटवारा की सहमति संबंधित तहसील में दे दें। उसे तहसील आफिस में मान्यता मिल जाएगा। 6 महीने के अंदर नहीं करते हैं तो वे इसमें सर्कल राजस्व अधिकारी से अनुरोध करके 6 महिने का एक्सटेंशन ले सकते हैं। अगर एक साल में भी अगर आपसी बंटवारा नहीं किया जाता है तो सर्कल राजस्व अधिकारी अपने स्तर पर तकसीम की कार्यवाही छह महीने में पूरी करेंगे।

    ------प्रदेश सरकार ने पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन) एक्ट 2020 में संशोधन कर नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके तहत अब भूमि का इंतकाल करवाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सांझे हिस्सेदारों को 30 दिन तक एक नोटिस जारी किया जाएगा। अगर छह महीने तक जमीन बंटवारे के लिए आवेदन नहीं करता है तो विभाग अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा।

    महावीर कौशिक, उपायुक्त फतेहाबाद।