हरियाणा सरकार ने की 45-60 वर्ष वालों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा, जानिए किन लोगों को मिलेगा लाभ
Haryana Government Monthly Pension Scheme हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित लोगों को अब 2750 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि 40 से 60 वर्ष की आयु के विधुरों को भी 2750 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। लाभार्थी 60 वर्ष की आयु के बाद स्वचालित रूप से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करना शुरू कर देंगे।

हरियाणा, एजेंसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को 45 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए एक अच्छी खबर दी है। उन्होंने कहा कि 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित लोगों को अब 2,750 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक शर्त भी है। शर्त है कि आपकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
45 से 60 वर्ष की आयु वालों के लिए पेंशन
गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पत्रकारों से बातचीत करत हुए हरियाणा के सीएम ने कहा, "मैं घोषणा करता हूं कि अब से हरियाणा के 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2,750 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन का लाभ उन व्यक्तियों को मिलागा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।"
60 वर्ष की आयु वालों के लिए पेंशन
इसके अलावा, उन्होंने आगे बताया कि 40 से 60 वर्ष की आयु के विधुरों को भी 2,750 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। हालांकि, शर्त है कि उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यहां पर बात खत्म नहीं होती है, 60 वर्ष की आयु वालों को भी पेंशन जाएगी। हरियाणा के सीएम ने कहा कि पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी 60 वर्ष की आयु के बाद स्वचालित रूप से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करना शुरू कर देंगे।
हरियाणा पुलिस कर्मियों के लिए मासिक मोबाइल भत्ता
इससे पहले 26 जून को सीएम खट्टर ने इंस्पेक्टर रैंक तक के हरियाणा पुलिस कर्मियों के लिए मासिक मोबाइल भत्ता शुरू करने की घोषणा की थी. एक आधिकारिक बयान में कहा गया था, "हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों के लिए 200 रुपये, सहायक उप-निरीक्षकों के लिए 250 रुपये, उप-निरीक्षकों के लिए 300 रुपये और निरीक्षकों के लिए 400 रुपये मासिक मोबाइल भत्ते की घोषणा की है।"

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