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    हरियाणा में युवाओं के लिए अच्छी खबर, नवरात्र में आ सकता है सीईटी का रिजल्ट, 6377 पदों पर अनुबंध आधार पर होगी भर्ती

    Updated: Fri, 19 Sep 2025 05:02 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के तहत 6377 पदों पर अनुबंध भर्ती को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विभिन्न विभागों में 103 श्रेणियों में इन भर्तियों को स्वीकृति दी है। इनमें क्लर्क टीजीटी पीजीटी पीआरटी और भारी वाहन चालकों के पद शामिल हैं। अस्थायी नियुक्तियों में सिंचाई विभाग और बिजली निगम सबसे आगे हैं। जल्द ही चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है।

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    6377 पदों के लिए ज्वॉइनिंग लेटर जारी करने को मिली मंजूरी।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के रिजल्ट के इंतजार के बाद सरकार ने 6377 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया है। सीईटी का रिजल्ट नवरात्रों में आने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विभिन्न विभागों की 103 श्रेणियों में भर्तियों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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    हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत यह नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें क्लर्क के 3240, टीजीटी के 835, पीजीटी के 112, पीआरटी के 1820 और भारी वाहन चालकों के 370 पद शामिल हैं। जल्दी ही अनुबंधित कर्मचारियों को ज्वाॅइनिंग लेटर भी मिलने की संभावना है। सीईटी राज्य में तृतीय श्रेणी के पदों के लिया गया है। अस्थायी नियुक्तियों के मामले में सिंचाई विभाग और बिजली निगम सबसे आगे हैं।

    मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों की समीक्षा करते हुए नई भर्तियां को मंजूरी प्रदान की और कहा कि ज्वाॅइनिंग लेटर तमाम तहकीकात पूरी करने के बाद जल्दी प्रदान कर दिए जाएं। मुख्यमंत्री को वित्त विभाग की तरफ से 103 श्रेणियों में भर्तियों के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव मिला था, जिसके बाद 6377 पदों के लिए ज्वॉइनिंग लेटर जारी करने को मंजूरी दे दी गई है।

    हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा अवधि समाप्त होने पर विभागाध्यक्षों को समय पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कार्यमुक्ति से जुड़ी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पोर्टल पर अपडेट करनी अनिवार्य होगी। यदि विभाग तय समय में जवाब नहीं देगा तो यह माना जाएगा कि संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है और उसे पोर्टल से स्वत: कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

    हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने आदेश में दो प्रमुख शर्तें भी बताई हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट विभागों को देनी होगी। संबंधित कर्मचारी हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 के तहत कवर न करता हो। कर्मचारी से संबंधित कोई मुकदमा अदालत में लंबित न हो, जिसमें अंतरिम राहत मिली हो। यदि ये दोनों शर्तें पूरी पाई जाती हैं और विभाग 15 दिन में जवाब नहीं देता है तो कर्मचारी की कार्यमुक्ति स्वत: मान ली जाएगी।