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    बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया को दुष्कर्म मामले में मिली जमानत, 24 अक्टूबर को होगी अगली पेशी

    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:32 AM (IST)

    हिसार की अदालत ने अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया को दुष्कर्म मामले में जमानत दे दी है। अधिवक्ता पवन रापड़िया के अनुसार अब उन्हें केवल हाजिरी के लिए 24 अक्टूबर को कोर्ट में आना होगा। तीन महीने से जेल में बंद बूड़िया को शनिवार को रिहा किया जाएगा। युवती ने बूड़िया पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

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    बिश्नोई महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, हिसार।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत से अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया को दुष्कर्म मामले में जमानत मिल गई है।

    देवेंद्र बूड़िया के अधिवक्ता हांसी बार एसोसिएशन के प्रधान पवन रापड़िया व पीसी मित्तल ने बताया कि अब सिर्फ सामान्य हाजिरी के लिए देवेंद्र बूड़िया को 24 अक्टूबर को कोर्ट में आना होगा। देवेंद्र बूड़िया तीन माह से हिसार की जेल में बंद है। शनिवार को उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। इससे पहले देवेंद्र बूड़िया की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व सेशन कोर्ट से खारिज हो गई थी।

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    वहीं इस मामले में पुलिस अपनी जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश कर चुकी है। साथ ही उन्हें उपलब्ध भी करवा चुकी है। देवेंद्र बूड़िया पर आदमपुर थाना क्षेत्र की एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि देवेंद्र बूड़िया ने पहले चंडीगढ़ व बाद में जयपुर में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

    युवती का आरोप था कि देवेंद्र बूड़िया ने उसे सलमान खान से अच्छे संबंध होने की बात कही थी। साथ ही उसे विदेश भेजने में मदद करने का लालच दिया था। पीड़िता ने बताया था कि उसके पिता ने वर्ष 2023 में उसके पिता ने देवेंद्र बूड़िया से मुलाकात करवाई थी। वह विदेश जाना चाहती थी। देवेंद्र बूड़िया ने विदेश भेजने के नाम पर मदद करने की बात कही थी।

    पीड़िता ने बताया था कि आरोपित ने उसे चंडीगढ़ में आइलेट्स की ट्रेनिंग के लिए आने के लिए कहा था। वहां पर एक होटल में दुष्कर्म किया था। आरोप था कि उसका वीडियो बनाया और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। जयपुर में भी आरोपित ने दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपित ने उसे फोन कर लगातार परेशान किया। जिसके बाद जनवरी माह में उसने केस दर्ज कराया था।