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    नहीं हो सकेगा प्ले स्कूल का फर्जी रजिस्ट्रेशन, हरियाणा में आवेदन में प्ले स्कूल लिखना जरूरी

    By Manoj KumarEdited By:
    Updated: Tue, 16 Feb 2021 05:12 PM (IST)

    शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में गाइडलाइन जारी की गई हैं। इसी के साथ प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन सरल पर हो सकेगा। इससे स्कूल संचालकों को ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

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    प्‍ले स्‍कूलों की मान्‍यता लेने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं

    सिरसा, जेएनएन। मान्यता के लिए संबंधित स्कूल के साथ प्ले स्कूल लिखना जरूरी होगा। ऐसा नहीं लिखने पर स्कूलों को मान्यता नहीं मिलेगी। विभाग द्वारा हाल ही में गाइडलाइन जारी की गई हैं। इसी के साथ प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन सरल पर हो सकेगा। इससे स्कूल संचालकों को ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

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    प्ले स्कूल का फर्जी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्याेंकि सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा। अभिभावक भी यह देख सकेंगे कि प्ले स्कूल रजिस्टर्ड है या नहीं। जिले में प्ले स्कूल के लिए 29 प्ले स्कूलों के लिए मान्यता के लिए आवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी के पास पहुंचे हैं।

    जिले में करीब 400 प्ले स्कूल

    जिले में करीब 400 प्ले स्कूल चल रहे हैं। शिक्षा के नये सत्र से प्ले स्कूलों को मान्यता लेना जरूरी है। इसके लिए सभी नियमों को पूरा करना जरूरी है। जिले में अभी तक 29 प्ले स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन हुए हैं। जबकि अभी तक एक भी स्कूल को मान्यता नहीं मिली है। प्ले स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए संचालकों को विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के साथ सभी दस्तावेजों  के साथ आवेदन करना होगा। उसके बाद विभाग के कर्मचारियों की गठित कमेटी द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया जाता था। निरीक्षण में खामी होने पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता था।

    ऑनलाइन होगी रिकार्ड की पूरी जानकारी

    प्ले स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए जिस भी तरह के दस्तावेज लगाए जाएंगे, उनकी जानकारी पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसमें फर्जी दस्तावेजों की गुंजाइश न के बराबर होगी। अतीत में एकाध मामला ऐसा आया है कि फर्जी दस्तावेज जमा करवाकर प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोबारा से दस्तावेजों को कोई चेक ही नहीं करता। अब रिकॉर्ड ऑनलाइन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिये पूरे रिकार्ड  को चेक किया जा सकेगा।

    प्ले स्कूल के लिए ये शर्तें जरूरी

    महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गाइड लाइन के अनुसार प्ले स्कूल संचालन के लिए 20 बच्चों पर एक टीचर और एक केयर टेकर जरूरी होता है। लड़के-लड़कियों अलग-अलग शौचालय होना चाहिए। प्ले ग्राउंड व पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे हों, सुरक्षित भवन और फायर सेफ्टी प्रबंध जरूरी। लाइब्रेरी में ऑडियो-वीडियो होना चाहिए। बच्चों व स्टाफ का रिकार्ड अपडेट रखना जरूरी होता है। निरीक्षण के दौरान कमेटी इन सबकी जांच करती है।

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    प्ले स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए खंड स्तर पर सीडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। प्ले स्कूल का फर्जी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। प्ले स्कूल की मान्यता के लिए प्ले स्कूल लिखना जरूरी है।

    डा. दर्शना सिंह, जिला परियोजना अधिकारी, सिरसा