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पालतू जानवर ने गंदगी फैलाई तो मालिक का कटेगा चालान, हरियाणा के इस शहर ने सख्त किए नियम

सिरसा में डबवाली नगर परिषद ने नए नियम लागू किए हैं। गंदगी फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गली में कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना होगा। जांच के दौरान घर गंदा मिला तो 100 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

By Umesh KdhyaniEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 03:53 PM (IST)Updated: Sat, 10 Apr 2021 03:53 PM (IST)
सिरसा की डबवाली नगर परिषद कूड़ा जलाने वालों पर सख्ती करेगी। पकड़े जाने पर जुर्माना करेगी।

सिरसा/डबवाली [डीडी गोयल]। घर में महंगा कुत्ता पालना स्टेटस सिंबल बन गया है। सुबह की सैर हो या फिर रात को टहलना। लोग कुत्तों को साथ लेजाना नहीं भूलते। पालतू जानवर गली या रोड पर शौच करके गंदगी फैलाते हैं। इस पर डबवाली नगर परिषद सख्ती करने जा रही है। शहरी क्षेत्र में पालतू जानवर के गंदगी फैलाने पर उसके मालिक को चालान भुगतना होगा। पकड़े जाने पर नगर परिषद 300 रुपये जुर्माना करेगी।

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ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 को प्रभावी किया गया है। पिछले दिनों नगर परिषद ने नोटिफिकेशन जारी किया था। 8 अप्रैल को नगर परिषद कार्यालय में हाउस की बैठक में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसके बाद अधिनियम लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। अधिनियम के अनुसार शहर में स्थित मांस की दुकानों पर मछली, मुर्गी, मांस के कचरे को अलग वितरित नहीं किया गया तो 150 रुपये जुर्माना होगा। घर को साफ रखना होगा, अगर जांच के दौरान घर गंदा मिला तो 100 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। फेरी लगाकर सब्जी या फल बेचने वालों पर भी नियम लागू हो गए हैं। ऐसे लोगों के पास कचरे के लिए टोकरी या कंटेनर होना जरूरी कर दिया गया है। ऐसा न होने पर 150 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

गली में कूड़ा फेंकने पर होगा चालान

नगरपरिषद ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है, जो गंदगी को डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले वाहनों में न डालकर, गली में फेंकते हैं। बताया जाता है कि गली या सड़क पर कूड़ा-कचरा फेंकने वाले व्यक्ति का 100 रुपये का चालान काटा जाएगा। इतना ही नहीं सार्वजनिक जगह पर थूकने पर पाबंदी लग गई है। नियम तोडऩे पर 50 रुपये जुर्माना लगेगा। गली में नहाने पर भी 50 रुपये का चालान कटेगा।

गली में लघुशंका पर 100 रुपये जुर्माना

गली में लघुशंका या फिर शौच करने पर 100-100 रुपये जुर्माना होगा। इसके अतिरिक्त पशु-पक्षियों को गैर स्थान पर भोजन खिलाना अधिनियम के दायरे में आ गया है। कोई व्यक्ति ऐसा करता मिलता है तो उसका 100 रुपये का चालान काटा जाएगा। गली में बर्तन, कपड़े या अन्य सामान धोने पर 50 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

कचरे को अलग-अलग करना सीख लें

डबवाली में लोगों को गीला-सूखा कचरा अलग-अलग करना सीखना होगा। अन्यथा नगरपरिषद के चालान का सामना करना पड़ेगा। किसी निजी घर से मिश्रित कचरा निकलता है तो उसे 50 रुपये या बहुत ज्यादा कचरा निकलने पर 300 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। कूड़ा कचरा जलाने पर नप 100 रुपये का चालान करेगी। मकान या दुकान का निर्माण हो रहा है तो निर्माण एवं विध्वंस कचरे का अलग भंडारण या निपटान करना सीख लें। ऐसा नहीं करने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।

हाउस में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित 

नगर परिषद डबवाली की कार्यकारी अधिकारी सुमन लता ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हाउस में नोटिफिकेशन की कॉपी रखकर जन प्रतिनिधियों से एतराज मांगे गए थे। सभी ने इस पर सहमति दी है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया है। गंदगी फैलाने वालों का चालान किया जाएगा।

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