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    हिसार: आवारा पशु की टक्कर से मौत होने पर मिलेगा मुआवजा, दयालु-2 योजना की समीक्षा को लेकर अधिकारियों ने की बैठक

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:35 PM (IST)

    हिसार में दयालु-2 स्कीम की समीक्षा बैठक में उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि आवारा या पालतू पशु की टक्कर से मृत्यु या गंभीर घायल होने पर आर्थिक सहायता ...और पढ़ें

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    आवारा पशु की टक्कर से मौत होने पर मिलेगा मुआवजा। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। दयालु-2 स्कीम की समीक्षा को लेकर वीरवार को उपायुक्त महेंद्र पाल की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आवारा या पालतू पशु की टक्कर से यदि किसी नागरिक की मृत्यु हो जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे या उसके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

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    12 साल तक की आयु के पीड़ितों को एक लाख रुपये, 12 से 18 साल तक की आयु के पीड़ित को दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को तीन लाख रुपये, 25 से 45 साल की आयु के पीड़ित को पांच लाख रुपये तथा 45 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

    योजना में पात्रता के लिए दुर्घटना की एफआईआर या डीडीआर कापी, सीएमओ की रिपोर्ट, मेडिकल डिस्चार्ज रिपोर्ट, विकलांगता प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। जरुरत पड़ने पर प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भी ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की ओर से इस स्कीम को चलाया जा रहा है, जिसके लिए नागरिक को दयालु योजना के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा।

    ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त

    बैठक के दौरान दयालु-2 योजना के सदस्य सचिव एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी अमित ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि आनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी छंटनी के उपरांत प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता राशि के उद्देश्य से कमेटी के समक्ष रखा जाएगा।

    बैठक में हिसार एसडीएम ज्योति मित्तल, हांसी एसडीएम राजेश खोथ, नगराधीश हरिराम, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र कुमार, सिविल सर्जन डा सपना गहलावत, उप सिविल सर्जन डा सुभाष खतरेजा उपस्थित रहे।