आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के आवेदन शुरू, 25 तारीख आवेदन का अंतिम समय
आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो चुके है। स्कूलों में आवेदन का अंतिम समय 25 अप्रैल रखा गया है।

जागरण संवाददाता, हिसार: आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो चुके है। स्कूलों में आवेदन का अंतिम समय 25 अप्रैल रखा गया है। निजी स्कूलों में आरटीई के तहत कोई भी बच्चा दाखिले के लिए आवेदन कर सकता है। अबकी बार 134-ए एक्ट के बजाय निजी स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिले होंगे। इसके तहत हर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में 25 प्रतिशत सीटें निर्धारित होगी।
इस बारे में मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला से निदेशक ने सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए है। हिसार खण्ड एक बीईओ कार्यालय से सहायक प्रधानाचार्या कृष्ण कुमार ने बताया कि इसके तहत कोई भी बच्चा अपने नजदीकी एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले निजी स्कूल का विकल्प आवेदन में भरकर शिक्षा विभाग को जमा करवा सकता है। इसमें बच्चों का सीधा दाखिल होगा। अगर बच्चों की संख्या अधिक होती है तो 25 अप्रैल के बाद ड्रा निकाला जाएगा। इसके बाद बच्चों को निजी स्कूल में दाखिल मिलेगा। इसके लिए माता-पिता का 1.80 लाख रुपये आय प्रमाण-पत्र व अन्य कागजात पूरे होने जरूरी है।
बनाई जाएगी कमेटी
बीईओ कार्यालय से सहायक प्रधानाचार्या कृष्ण कुमार ने बताया कि 134-ए से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी ही मामलों का निपटान करेगी। किसी स्कूल या अभिभावक की 134-ए में दाखिले से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो यह कमेटी कार्रवाई करेगी। ऐसी कमेटी हर ब्लाक स्तर पर बनाने की जरूरत है।
134-ए के बच्चों का अगली कक्षा में दाखिले को लेकर उलझा पेच
134-ए के बच्चों का अगली कक्षा में दाखिले को लेकर निजी स्कूल व अभिभावकों के बीच पेच उलझा हुआ है। कई स्कूल अभी भी बच्चों का दाखिले को लेकर मनमानी कर रहे है। जब बीईओ कार्यालय में इसकी शिकायत आती है तो उन स्कूलों को चेताया जाता है। वरना उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी करने की चेतावनी दी जाती है। वहीं शिक्षा विभाग के पास 134-ए को लेकर कोई आदेश नहीं है कि 134-ए लागू रहेगा या खत्म कर दिया है। आदेश के बिना शिक्षा विभाग व निजी स्कूलों में उलझन बनी हुई है। इस बार नए दाखिले नहीं होंगे।

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