Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार: जबरदस्ती शादी करने और दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, 18 को सुनाई जाएगी सजा

    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:51 PM (IST)

    हिसार में एक युवती से जबरदस्ती शादी और दुष्कर्म के मामले में मनीष नामक व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है, जिसे 18 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। पीड़िता ने 2021 में मनीष पर बहला-फुसलाकर शादी करने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

    Hero Image

    हिसार: जबरदस्ती शादी करने और दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। सदर थाना क्षेत्र में एक युवती से जबरदस्ती शादी करने व दुष्कर्म करने के आरोपित मनीष को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी को 18 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। मामले में पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि 25 सितंबर 2021 को मनीष रात में उसके घर पर आया था। वह उसे बहलाफुसलाकर अपने साथ चंडीगढ़ ले गया। वहां मनीष ने जबरदस्ती उससे शादी कर ली। इसके बाद वापिस लाया, लेकिन दोबारा चंडीगढ़ ले गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद होटल में ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया। आरोपित ने उसे 7 अक्टूबर 2021 को अदालत में पेश किया। बाद में मनीष व उसके परिवार वालों ने उसे धमकी दी। हालांकि उसने अदालत में मनीष का ही साथ दिया था। इसके बाद पीड़िता काे सेफ हाउस भेजा गया था। 8 अक्टूबर 2021 को युवती का पिता उसे मिलने पहुंचा तो पीड़िता ने उसे आपबीति बताई। जिसके बाद पीड़िता के पुलिस में बयान दर्ज करवाए गए। पुलिस ने युवती का मेडिकल करवाकर केस दर्ज किया था।

    902 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार व्यक्ति दोषी करार
    हांसी के विराट नगर में वर्ष 2022 में 902 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार मुकेश को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी को 15 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। हांसी सिटी थाना पुलिस ने मुकेश को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था।

    सूचना पर वर्ष 2022 में हांसी सिटी थाना पुलिस विराट नगर में पहुंची तो बताई गई पहचान के अनुसार एक व्यक्ति खड़ा मिला। पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपित ने अपना नाम मुकेश बताया था। मुकेश की तलाशी ली तो उसके पास 902 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।