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    हिसार में 6595 मकान मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक, लाल डोरा मुक्ति की प्रक्रिया शुरू

    Updated: Thu, 12 Dec 2024 03:28 PM (IST)

    हिसार (Haryana News) में अब गांवों की तरह शहरों के लाल डोरा क्षेत्रों को भी मुक्त किया जाएगा। इसके तहत फिलहाल 6595 मकानों के मालिकों को अपनी संपत्तियों का मालिकाना हक मिल सकेगा। संपत्तियों के लाल डोरा मुक्त होने के बाद उनकी कीमत बढ़ जाएगी और उन पर लोन भी लिया जा सकेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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    मालिकाना हक देने के लिए बिल बांटने की तैयारी में जुटे कर्मचारी। जागरण

    संवाद सहयोगी, हांसी। शहर में अब गांवों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार की ओर से अब लाल डोरे के अंतर्गत आने वाली जमीनों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि अनियोजित ढंग से रह रहे लोगों को अपनी संपत्तियों का मालिकाना हक मिल सकेगा।

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    6595 मकानों को मिलेगा मालिकाना हक

    वह अपनी प्रॉपर्टी का पंजीकरण कराने के साथ ही उसकी खरीद-फरोख्त कर सकेंगे। संपत्तियों के लाल डोरा मुक्त होने के बाद उनकी कीमत एकाएक बढ़ जाएगी तथा उन पर लोन भी लिया जा सकेगा। फिलहाल शहर के लाल डोरे के अंतर्गत करीब 6595 मकानों का मालिकाना हक संबंधित लोगों को दिए जाएंगे।

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    इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि नगर परिषद क्षेत्र में 42 हजार प्रॉपर्टी आइडी हैं, अर्थात इतनी संख्या में भू संपत्ति हैं। इसमें में तकरीबन 6 हजार 595 संपत्ति लाल डोरे की जमीन के अंतर्गत आती है। जिनका लोगों के पास कोई संपत्ति का प्रमाण पत्र नहीं है। इन संपत्तियों पर सिर्फ कब्जे के तहत व्यक्ति मालिक बने हुए हैं।

    सर्वे के बाद तैयार होगा घर का नक्शा

    लाल डोरे के अंदर आते मकानों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए नप कर्मचारियों की टीम लाल डोरे के अंदर रह रहे लोगों का डाटा एकत्रित कर बिल बांटने की तैयारी में जुट गई हैं। ताकि लोगों को जल्द से जल्द घरों का मालिकाना हक दिया जा सके। वहीं, दोनों के रिकार्डों का मिलान होगा और निशानदेही होगी। जिसके बाद सर्वे करवाया जा रहा है।

    सर्वे के बाद हर घर का एक नक्शा तैयार करवाया जा रहा है। फिलहाल नप की ओर से मालिकाना हक देने से पहले लोगों के एतराज मांग रहे हैं। नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि लोगों को 15 दिन के भीतर अपने एतराज दर्ज करवाने हैं।

    अगर लोगों की ओर से किसी को मालिकाना हक देने पर आपत्ति जताई जाती है तो उसको पहले क्लियर किया जाएगा। जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं, अगर कोई भी आपत्ति नहीं प्राप्त होती तो घर के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।

    हक मिलने के बाद प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त होगी आसान

    सरकार की ओर से गांवों को लाल डोरा से मुक्त कराया जा रहा है और यह काम पूरा होने वाला है। लाल डोरा मुक्त योजना की शुरुआत देश में सर्वप्रथम हरियाणा ने की थी, जिसे बाद में देशभर में स्वामित्व योजना के नाम से लागू किया गया। इस महत्वाकांक्षी योजना में गांवों और शहरों को लाल डोरा से मुक्त करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जाते हैं।

    अवैध कब्जों पर लगेगी रोक, सुरक्षित रहेगी संपत्ति

    लाल डोरे की जमीन पर बिना निगरानी के अक्सर अवैध कब्जा होने का खतरा रहता है। अक्सर अवैध कब्जे के झगड़े सामने आते रहते हैं। लेकिन संपत्ति का प्रमाण पत्र मिलने पर संबंधित व्यक्ति की संपत्ति कानूनी रूप से सुरक्षित रह सकेगी।

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