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    हरियाणा में अब 15 साल बाद भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में दर्ज करा सकेंगे नाम , कितनी होगी फीस?

    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:47 AM (IST)

    हरियाणा सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब माता-पिता बच्चे के जन्म के 15 साल बाद तक भी उसका नाम बर्थ सर्टिफिकेट में जुड़वा सकेंगे। यह बदलाव उन संरक्षकों के लिए मददगार साबित होगा जो किसी कारणवश जन्म के समय बच्चे का नाम दर्ज नहीं करा पाए थे। नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित फीस देनी होगी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।

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    हरियाणा में अब 15 साल बाद भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में दर्ज करा सकेंगे नाम (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, हिसार। अब जन्म प्रमाण पत्रों में बच्चों के नाम वाले कॉलम में 15 वर्ष बाद भी बच्चे का नाम अंकित किया जा सकेगा। इस बारे में नगर निगम की मांग पर चीफ रजिस्ट्रार डीजी हेल्थ ने पत्र जारी कर दिया है। पत्र में निर्देश दिए हैं कि संबंधित रजिस्ट्रार के पास बच्चों के नाम जन्म प्रमाण पत्र में 15 वर्ष बाद भी नाम दर्ज करवाए जा सकते हैं।

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    इसके लिए ऑफलाइन आवेदन संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करवाना होगा। 75 रुपये की सरकारी फीस के साथ नगर निगम के रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन जमा करवाया जा सकता है। एक माह की अवधि में बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज हो जाएगा।