गुरुग्राम-दिल्ली और द्वारका एक्सप्रेसवे पर इन वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध, चालान काटने की भी तैयारी
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और यातायात पुलिस ने दिल्ली-गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध फिर से लागू किया है। दुपहिया, तिपहिया, गैर-मोटर चालित वाहन और ट्रैक्टर जैसे वाहनों को मुख्य कैरिजवे पर चलने की अनुमति नहीं है; उन्हें सर्विस लेन का उपयोग करना होगा। यह प्रतिबंध उच्च गति वाले राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया है, क्योंकि धीमी गति के वाहन सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।

दिल्ली-गुरुग्राम व द्वारका एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से चलने वाले वालों पर नियमानुसार प्रतिबंध।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से दिल्ली-गुरुग्राम व द्वारका एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से चलने वाले वालों पर नियमानुसार प्रतिबंध है। एनएचएआइ की ओर से हाल-फिलहाल फिर से जारी किए गए निर्देश पर यातायात पुलिस ने एक बार फिर इस पर प्रतिबंध की एडवाइजरी जारी की है।
यातायात पुलिस की ओर से एडवाइजरी में बताया गया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुपहिया वाहन मोटर साइकिल या स्कूटर, थ्री व्हीलर ई-रिक्शा, ई-कार्ट, नान मोटराइज्ड व्हीकल, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर व्हीकल, चोपहिया साइकल्स वाहनों का गुरुग्राम सिरहौल बार्डर से खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक और खेड़कीदौला से द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली बार्डर तक दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों और द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलाने पर प्रतिबंध है। ये वाहन चालक मेन कैरेजवे का प्रयोग न करके सर्विस लाइन का प्रयोग करेंगे।
राष्ट्रीय राजमार्ग तथा एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट अधिक
उल्लंघन करने पर इन वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट अधिक होती है। इन वाहनों की स्पीड अपेक्षाकृत कम होती है, इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है तथा आवागमन से हर समय किसी अप्रिय दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। इसलिए राजमार्ग व एक्सप्रेसवे पर इन वाहनों के चलने पर प्रतिबंध है।
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