गुरुग्राम: DTPE ने ओरिस को जारी किया नोटिस, स्वीकृत नक्शे से हटकर पिलर-टिन शेड बनाने के निर्देश
डीटीपीई गुरुग्राम ने ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-89 में एक व्यावसायिक साइट पर अवैध निर्माण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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व्यावसायिक साइट पर अवैध निर्माण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी। फाइल फोटो
HighLights
ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर को अवैध निर्माण पर नोटिस।
सेक्टर-89 में व्यावसायिक साइट पर उल्लंघन।
स्वीकृत योजना के विरुद्ध निर्माण पाया गया।
जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जिला नगर योजनाकार इन्फ़ोर्समेंट (डीटीपीई) ने सेक्टर-89 स्थित एक कमर्शियल साइट पर अवैध निर्माण को लेकर ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार यह निर्माण एक लाइसेंस प्राप्त रिहायशी प्लाटेड कालोनी के भीतर किया गया है।
विभाग द्वारा हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 10(2) के तहत नोटिस जारी किया गया है। यह मामला करीब 3.86 एकड़ क्षेत्र में बने कमर्शियल साइट से जुड़ा है जो लाइसेंस नंबर 59/2013 वाली रिहायशी कॉलोनी में आता है।
स्वीकृत नक्शे से हटकर निर्माण का आरोप
नोटिस में कहा गया है कि डेवलपर द्वारा दुकानों के सामने और कामन एरिया में कंक्रीट के पिलर और टिन शेड (लोहे के गर्डर के साथ) बनाए गए हैं। विभाग अधिकारियों का कहना है कि ये निर्माण स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार नहीं हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं।
ओसी मिलने के बाद भी निर्माण पर सवाल
अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-89 और 90 में फैली करीब 101 एकड़ की कालोनी को नवंबर 2025 में आक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) मिल चुका है। इसके बावजूद कमर्शियल हिस्से में किए गए नए निर्माण नियमों के विरुद्ध बताए जा रहे हैं।
सात दिन में जवाब और पेश होने के निर्देश
डीटीपीई ने डेवलपर को निर्देश दिए थे कि अवैध निर्माण को तुरंत हटाए और साइट को मंजूर नक्शे के अनुसार बहाल करे। साथ ही कंपनी के प्रतिनिधियों को सेक्टर-14 स्थित हुडा काम्प्लेक्स में 7 दिनों के भीतर पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
डेवलपर की तरफ से तय समय सात दिन के भीतर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया जिसके बाद आगे की कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेशन के आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद निर्माण हटाने और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी। गुरुग्राम की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में अवैध निर्माण रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है, खासकर उन जगहों पर जहां रिहायशी क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियां हो रही हैं।
-अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग
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