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    Gurugram Property: गुरुग्राम वालों के लिए नियम हुए सख्त, फ्लोर वाइज फ्लैटों की रजिस्ट्री पर पर होगी कार्रवाई

    By Jp YadavEdited By:
    Updated: Fri, 09 Sep 2022 09:47 AM (IST)

    उपायुक्त ने ऐसी रजिस्ट्रियों को रद करने के भी आदेश दे दिए है और राजस्व अधिकारियों को सख्त आदेश दिए है कि यदि ऐसी कोई रजिस्ट्री हुई तो रजिस्ट्री तो रद होगी ही साथ ही संबंधित तहसीलदार नायब तहसीलदार रजिस्ट्री क्लर्क के विरुद्व भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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    Haryana News: गुरुग्राम वालों के लिए जारी हुआ सख्त नियम, फ्लोर वाइज फ्लैटों की रजिस्ट्री पर पर होगी कार्रवाई

    गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। लाइसेंस कालोनियों में 180 वर्ग गज से कम साइज में बने फ्लोर या इससे अधिक साइज में एक फ्लोर पर बनी एक से अधिक यूनिट (दो से चार फ्लैटों में विभाजन) की रजिस्ट्री की तो तहसीलदारों तथा रजिस्ट्री क्लर्क के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश गुरुग्राम उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक में दिए।

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    स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोरों के निर्माण की अनुमति

    उपायुक्त गुरुग्राम ने राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की, इस दौरान टाउन प्लानिंग के डीटीपीई अमित मधोलिया भी मौजूद रहे। डीटीपीई ने बैठक में मुद्दा उठाया था कि राजस्व अधिकारियों द्वारा लाइसेंस कालोनी के पालम विहार के सी-दो ब्लाक में रिहायशी इमारतों में एक फ्लोर पर दो से चार फ्लैट बनाए जा रहे हैं जिनकी राजस्व अधिकारी रजिस्ट्री कर रहे हैं, जबकि हरियाणा बिल्डिंग कोड नियमों के हिसाब से स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोरों का निर्माण किया जा सकता है और एक फ्लोर पर एक ही यूनिट की रजिस्ट्री हो सकती है और वह भी डीटीपी प्लानिंग के द्वारा जारी ओक्यूपेशन सर्टिफिकेट होने की सूरत में।

    नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

    अधिकारियों के मुताबिक, रजिस्ट्री को लेकर तहसीलों में भ्रम फैला रहा जिसकी वजह से तहसीलदारों ने बुधवार तथा बृहस्पतिवार को रजिस्ट्री नहीं की, लेकिन तहसीलदार दर्पण कंबोज ने कहा कि उपायुक्त के आदेशनुसार रजिस्ट्री की जाएंगी।

    आबियाना वसूली और सरकारी रिकवरी पर दें जोर

    उपायुक्त ने नहरी आबियाना वसूली की समीक्षा के दौरान राजस्व अधिकारियों से कहा कि इस कार्य में सहयोग नहीं करने वाले नंबरदारों के बारे में उनके पास रिपोर्ट भेजें ताकि उन नंबरदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। ऐसे नंबरदारों को एक मौका और दें तथा फिर भी कोई पहले रहा हुआ नंबरदार रिकॉर्ड नहीं देता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाएं।

    नीलामी की जरूरत पड़ी तो होगा आदेश

    सरकारी राजस्व की रिकवरी के संबंध में उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे दोषी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की करके सरकारी धनराशि की रिकवरी करें। कुर्की करने की शक्तियां एसडीएम के पास हैं। यदि नीलामी की आवश्यकता पड़े तो नीलामी के आदेश उपायुक्त दे सकते हैं। बैठक में गुरुग्राम एसडीएम का कार्यभार देख रही अनु श्योकंद, सोहना के एसडीएम जितेंद्र गर्ग, बादशाहपुर के एसडीएम सतीश यादव, पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार, जिला राजस्व अधिकारी मनबीर सिंह तथा सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

    समय सीमा में समाधान करने के दिशा-निर्देश

    अन्य कार्यों को भी समय-सीमा के भीतर करने के आदेश उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में फसलों की गिरदावरी 12 सितंबर तक पूरी करने, मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल, नहरी आबियाना की रिकवरी, सरकारी धनराशि की रिकवरी, जमाबंदी ऑनलाइन करने, राजस्व न्यायालय में केसों का निपटारा करने तथा स्वामित्व योजना के विवादों की सुनवाई कर समय-सीमा के भीतर समाधान पर दिशा-निर्देश दिए।