Haryana School Closed: रेवाड़ी समेत हरियाणा में 26 जुलाई को बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज, धारा 163 लागू
Haryana School Closed रेवाड़ी में सीईटी परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिलाधीश अभिषेक मीणा ने धारा 163 लागू(Haryana Section 163 Imposed) कर दी है। परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट की दुकानों और ज़ेरॉक्स केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 27 जुलाई तक जिले के सभी कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी।Haryana Section 163 Imposed: जिलाधीश अभिषेक मीणा ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 26 व 27 जुलाई को सीईटी परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक साथ पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधीश ने जिला रेवाड़ी के परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में फोटोस्टेट की दुकानों, ज़ेराक्स, नकल और प्रसारण गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है साथ ही उन्होंने आदेशों में कहा कि आग्नेयास्त्र, तलवारें, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू और हथियार जैसे आपराधिक हथियार , पर भी प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों, विकलांग व्यक्तियों द्वारा लाठी लेकर चलने पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने अपने आदेशों में यह भी कहा कि जिला में 27 जुलाई अपराह्न तक सभी कोचिंग संस्थान भी बंद (Haryana School Closed) रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य अधिनियम /नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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