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    फ्लैट खरीदार से करोड़ों की धोखाधड़ी में ओएसबी समूह के सीईओ की जमानत खारिज, धोखाधड़ी और जालसाजी का है आरोप

    Updated: Wed, 17 Sep 2025 11:17 AM (IST)

    गुरुग्राम सत्र न्यायालय ने ओएसबी समूह के सीईओ संजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर फ्लैट खरीदार से करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कंपनी ने निवेश के नाम पर उनसे 2.87 करोड़ रुपये लिए और बाद में फ्लैट देने का वादा किया लेकिन फ्लैट किसी और को बेच दिए।

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    फ्लैट खरीदार से करोड़ों की धोखाधड़ी में ओएसबी समूह के सीईओ की अग्रिम जमानत खारिज

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम के सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल वर्मा की अदालत ने ओशियन सेवन बिल्डटैक (ओएसबी समूह) प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ संजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आदेश सोमवार शाम सुनाया गया। संजीव कुमार पर कंपनी के मालिक और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर फ्लैट खरीदार से धोखाधड़ी और जालसाजी करने के गंभीर आरोप हैं।

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    गत 14 मई को थाना सेक्टर-50 पुलिस ने ओएसबी समूह के प्रबंध निदेशक स्वराज सिंह यादव, सीईओ संजीव कुमार, अधिकारी नवीन झा और एक अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत सेक्टर-49 स्थित वाटिका सिटी निवासी अमित रस्तोगी ने दी थी। उनका आरोप है कि आरोपियों ने उनसे निवेश के नाम पर 2.87 करोड़ रुपये लिए और वादा किया था कि इसके एवज में उन्हें 18 प्रतिशत वार्षिक लाभ मिलेगा।

    साल 2022 तक जब रकम वापस नहीं मिली तो समझौते के तहत सेक्टर-109 स्थित ओएसबी एक्सप्रेस वे टावर्स में मैनेजमेंट कोटा के सात फ्लैट देने की बात तय हुई। आरोप है कि बाद में बिल्डर ने बिना सहमति उन यूनिट्स को दूसरों के नाम ट्रांसफर कर दिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

    गिरफ्तारी से बचने के लिए संजीव कुमार ने तीन सितंबर को अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि वे पिछले साल सीईओ पद से इस्तीफा दे चुके हैं और इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं है।

    दूसरी ओर, एक्सप्रेस वे टावर्स बायर्स एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता मनीष शांडिल्य ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि ओएसबी समूह ने करीब ढाई हजार फ्लैट खरीदारों से करोड़ों रुपये लेकर तीन रिहायशी परियोजनाओं को अधूरा छोड़ दिया है। अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामला गंभीर है और जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।

    गुरुग्राम के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शांडिल्यन का कहना है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने भी ओएसबी समूह के मालिक स्वराज सिंह यादव के विरूद्ध दो मुकदमे दर्ज कराए हैं। इनमें से एक में संजीव कुमार का नाम भी शामिल है। अदालत ने उचित निर्णय लेते हुए अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।