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    Gurugram News: अब जिला अदालत में केस दायर करने पर लगेगा 100 रुपये का टिकट, बार एसोसिएशन के राजस्व में होगी वृद्धि

    Updated: Mon, 22 Jul 2024 03:09 PM (IST)

    प्रतिवर्ष अदालत में विभिन्न प्रकार के करीब 1.5 लाख केस दायर होते हैं। इसमें से करीब 50 हजार केस सिर्फ चेक बाउंस के संबंधित होते हैं। अब केस दायर करने के लिए 100 रुपये की टिकट लेना अनिवार्य हो जाएगा। इससे बार एसोसिएशन को एक बड़ी राशि राजस्व के रूप में मिलेगी। अभी सिर्फ पटौदी और सोहना अदालत में फीस देनी होती थी।

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    अदालत परिसर में रखी जाएगी टिकट मशीन।

    विराट त्यागी, गुरुग्राम। प्रदेश की सबसे बड़ी जिला अदालत में अधिवक्ताओं को अब केस दायर करने के लिए टिकट खरीदना होगा। बार एसाेसिएशन की तरफ से टिकट मशीन को अदालत परिसर में रखा जाएगा। फिलहाल मशीन तैयार हो चुकी है और उसके साफ्टवेयर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह मशीन एक अगस्त से अदालत परिसर में लगाई जा सकती है।

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    याचिका पर लगाना होगा टिकट

    मशीन लगने के बाद से अदालत में केस दायर करने के लिए अधिवक्ताओं को पहले मशीन से 100 रुपये की एक टिकट लेना होगा और उस टिकट को याचिका पर लगाना होगा।

    यह टिकट सभी प्रकार के केस पर लगाना अनिवार्य होगा। टिकट लगने के बाद ही केस अदालत में दायर हो सकेगा। बता दें कि पिछले दो साल से पटौदी और सोहना अदालत में केस दायर करने के लिए 100 रुपये की टिकट लग रही है। 

    बार एसोसिएशन के राजस्व में होगी वृद्धि

    इस राजस्व का प्रयोग अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए उपयोग में लिया जाएगा। जिसमें अधिवक्ताओं की आकस्मिक मृत्यु या वरिष्ठ अधिवक्ताओं का बीमा शामिल है। जिला बार एसोसिएशन के पास अभी अदालत परिसर में दुकानों को किराए पर देने और अधिवक्ताओं से प्रतिवर्ष फीस लेने से राजस्व आता है।

    बार एसोसिएशन में हैं नौ हजार से ज्यादा अधिवक्ता

    गुरुग्राम बार एसोसिएशन में नौ हजार से ज्यादा अधिवक्ता हैं। अभी आने वाली आमदनी से बार एसोसिएशन अदालत परिसर में साफ- सफाई, पीने के पानी के साथ अन्य खर्चों को वहन करती है।

    ऑनलाइन और ऑफलाइन ले सकेंगे टिकट

    मशीन में लगे क्यूआर कोड से अधिवक्ता ऑनलाइन टिकट की फीस जमा कर सकते हैं। मशीन से मिलने वाले टिकट को याचिका दायर करने वाली फाइल पर लगाना होगा। अगर कोई अधिवक्ता किसी कारणवश ऑनलाइन पैसे जमा नहीं कर पाते हैं तो वह बार एसाेसिएशन ऑफिस से नकद 100 रुपये देकर भी टिकट ले सकते हैं।

    सात जुलाई को प्रदेश के सभी बार एसोसएिशन के अध्यक्षों की बैठक हुई थी। यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है कि प्रदेश की सभी अदालत में टिकट की राशि 100 रुपये रखी जाएगी। इस राशि से अदालत परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। अधिवक्ताओं की आकस्मिक मृत्यु होने पर बार की तरफ से एक तय राशि उनके स्वजन को दी जाएगी। इसके साथ इस राशि से अधिवक्ताओं की सीट की समस्या को खत्म करने में काम में लिया जाएगा।

    - अमरजीत यादव, अध्यक्ष , जिला बार एसोसिएशन

    अदालत परिसर में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। टिकट से आने वाले राजस्व जरूरतमंद अधिवक्ताओं की मदद करने के उपयोग में लिया जाएगा। इसके साथ ही बार के सभी अधिवक्ताओं का बीमा भी किया जा सकेगा। एसोसिएशन के राजस्व में वृद्धि होगी तो अन्य सुविधाएं भी अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

    -प्रवेश यादव, सह- अध्यक्ष, पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल

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