रील बनाने के लिए अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक रोका, सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर किया हुड़दंग; वीडियो वायरल
गुरुग्राम के अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पर रील बनाने के लिए दबंगों ने ट्रैफिक रोक दिया जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। 15 से ज़्यादा कार चालकों ने सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके हुड़दंग मचाया। शोभा सिटी के पास हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पर रील बनाने वालों का आतंक देखने को मिला है। यहां रील बनाने के लिए दंबगों ने अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रोक दिया। 15 से ज्यादा कार चालकों ने सड़क पर गाड़ी खड़ी कर रील बनाई। इस दौरान हॉर्न बजाए जिससे वाहन चालकों और सोसाइटी के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी।
जानकारी के मुताबिक, रविवार शाम सेक्टर 108 शोभा सिटी के पास घटना हुई है। रील बनकर एक्सप्रेसवे रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ये सड़क सेक्टर-99, धनकोट से बजघेड़ा बॉर्डर के पास द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ती है। रविवार शाम जब कुछ कार चालकों ने रोड को ब्लॉक किया तो शोभा सिटी के लोगों ने इसका वीडियो बना लिया।
ढाई मिनट के इस वीडियो में दिख रहा है कि कार चालकों ने कैसे रोड को ब्लॉक किया और सायरन बजाए जिससे यहां पर लोगों को काफी परेशानी हुई। पीछे से आ रहे कई वाहन चालकों ने यहां पर रोड ब्लॉक को देखकर रॉन्ग साइड से अपनी गाड़ियां निकाली।
वीडियो में दिख रहा है कि कई गाड़ियों में काले शीशे लगे हुए हैं और लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। वहीं, गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि अभी तक कहीं से भी इसकी शिकायत नहीं आई है। मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
स्टंटबाजी पर होती है कार्रवाई
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना होता है। यह अधिनियम तब लागू होता है जब कोई सड़क पर लापरवाही से ड्राइविंग करता है।सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर और स्टंटबाजी करनेवालों पर अलग-अलग धाराओं में 25,000 रुपये से लेकर 36,000 रुपये तक चालान काटा जा सकता है।
वहीं लापरवाही से वाहन चलाने पर बीएनएस की 125 धारा के तहत कार्रवाई होती है। इन धाराओं के तहत कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाने, यातायात नियमों का उलंघन करने या उपेक्षापूर्वक ऐसा कार्य कर मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पहुंचाता हो, उसे तीन महीने का कारावास व अर्थदंड दिया जाता है। यह जमानती, संज्ञेय अपराध है, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
गुरुग्राम: रील बनाने के लिए रोक दिया अपर द्वारका एक्सप्रेसवे
15 से ज्यादा कार चालकों ने सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर बनाई रील
हॉर्न बजाए, वाहन चालकों और सोसाइटी के लोगों को हुई परेशानी pic.twitter.com/QZYFgUW9Zh
— Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) August 4, 2025
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