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गुरुग्राम में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी, कचरे में फेंके गए खाने से गुजारा करती थी 14 वर्षीय बच्ची

गुरुग्राम में एक नाबालिग बच्ची के साथ बेरहमी की घटना सामने आई है। 14 वर्षीय बच्ची को एक दंपती खाने को नहीं देते थे। साथ ही बच्ची का यौन उत्पीड़न भी किया। बच्ची कूड़े में फेंके गए खाने के सहारे जीवन गुजारा करती थी।

By AgencyEdited By: Shyamji TiwariWed, 08 Feb 2023 03:28 PM (IST)
गुरुग्राम में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी, कचरे में फेंके गए खाने से गुजारा करती थी 14 वर्षीय बच्ची
गुरुग्राम में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी

गुरुग्राम, पीटीआई। गुरुग्राम में एक नाबालिग बच्ची के साथ बेरहमी की घटना सामने आई है। 14 वर्षीय बच्ची को एक दंपती खाना नहीं देता था। वह कूड़ेदान में फेके गए खाने के सहारे जीवन गुजारा करती थी। दंपती बच्ची को काम न करने पर पीटते थे। 14 वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न भी किया गया है। 

पुलिस ने बच्ची को बचाया

गुरुग्राम पुलिस और वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर सखी की संयुक्त टीम ने एक 14 साल की लड़की को बचाया है। नाबालिग लड़की को एक दंपति ने अपने यहां पर बच्चे की देखभाल के लिए रखा था। बच्ची खाना न मिलने के कारण कूड़ेदान में फेंका हुआ खाना खा लेती थी।

नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म

पुलिस ने बताया कि गुरुग्राम में निजी कंपनियों में काम करने वाले न्यू कॉलोनी के दंपती ने कथित तौर पर महीनों तक लड़की को प्रताड़ित और दुष्कर्म किया। 14 वर्षीय लड़की के हाथ, पैर और मुंह पर कई चोट के निशान पाए गए हैं। सखी केंद्र प्रभारी पिंकी मलिक द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, झारखंड के रांची रहने वाली 14 वर्षीय लड़की को एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रखा गया था।

दंपती उससे काम कराता था और रोज बेरहमी से मारपीट भी करता था। दंपत्ति उस लड़की को पूरी रात सोने नहीं देता था, साथ ही वह उसे खाना भी नहीं दिया। सखी केंद्र प्रभारी पिंकी मलिक ने बताया कि लड़की का मुंह पूरी तरह सूज गया था। वहीं उसके शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान पाए गए थे।

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गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती बच्ची

पुलिस ने दंपती से बच्ची को बचाकर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दंपति ने अपनी साढ़े तीन साल की बेटी की देखभाल के लिए पांच महीने पहले लड़की को काम पर रखा था। इस दौरान पति-पत्नी दोनों आए दिन मारपीट करते थे।

पुलिस ने कहा कि उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया था। बच्ची खाना नहीं दिए जाने पर कूड़ेदान में फेंका हुआ बचा हुआ खाना खा लेती थी। दंपति के खिलाफ न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से कैद करना) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। 

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